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पश्चिम बंगाल: चुनाव बाद हिंसा के एक मामले में कोर्ट ने सुनाई पहली सजा

यह चुनाव के बाद की हिंसा का पहला मामला है जिसमें सुनवाई पूरी हो गई है और दोषी को सजा भी हुई है. सजा 4 जुलाई 2025 को सुनाए जाने की संभावना है.

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03 Jul 2025
( Updated: 09 Dec 2025
02:12 AM )
पश्चिम बंगाल: चुनाव बाद हिंसा के एक मामले में कोर्ट ने सुनाई पहली सजा
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एक नाबालिग लड़की के बलात्कार से संबंधित पोस्ट पोल वॉयलेंस (पीपीवी) मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में सीबीआई द्वारा जांचे गए पोस्ट पोल वॉयलेंस मामलों में पहली सजा हुई.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के समय का है. चुनाव के परिणाम 2 मई 2021 को घोषित किए गए थे. इसके तुरंत बाद, राज्य के विभिन्न हिस्सों में भयंकर हिंसा भड़क उठी और हत्या, बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के कई मामले सामने आए, जिसके कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं. इन हिंसक कृत्यों का मानवाधिकार आयोग द्वारा भी संज्ञान लिया गया था. अदालत में दिए गए कथनों और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 19 अगस्त 2021 के अपने आदेश के तहत निर्देश दिया कि हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को भेजा जाएगा.

सीबीआई करेगी मामले की जांच 

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई द्वारा चुनाव बाद हिंसा के मामले दर्ज किए गए और पूरे भारत से अधिकारियों को शामिल करके उनकी जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया. सावधानीपूर्वक जांच के बाद अधिकांश मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए. शीघ्र सुनवाई के लिए सीबीआई ने विशेष वकील नियुक्त किए. लगभग नौ वर्ष की एक नाबालिग लड़की के बलात्कार से संबंधित ऐसा ही एक मामला सीबीआई, एससीबी, कोलकाता द्वारा पीएस मानिकचक, जिला मालदा के मामले की जांच अपने हाथ में लेकर दर्ज किया गया था.

नाबालिग के साथ रफीकुल इस्लाम ने किया था बलात्कार

जांच में पता चला कि लगभग नौ साल की पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ आरोपी रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू (मालदा के एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक) ने 4 जून 2021 की शाम को उस समय बलात्कार किया था, जब वह आरोपी के आम के बगीचे में खेल रही थी. बलात्कार की घटना को पीड़िता के चचेरे भाई ने देखा था. पीड़िता और चश्मदीद दोनों ने ट्रायल कोर्ट के सामने बलात्कार की घटना के बारे में जोरदार गवाही दी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय (पॉक्सो कोर्ट), मालदा, पश्चिम बंगाल ने 2 जुलाई 2025 को गहन सुनवाई के बाद, आरोपी रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू को 12 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत दोषी पाया और दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया.

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यह चुनाव के बाद की हिंसा का पहला मामला है जिसमें सुनवाई पूरी हो गई है और दोषी को सजा भी हुई है. सजा 4 जुलाई 2025 को सुनाए जाने की संभावना है.

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