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योगी सरकार ने बढ़ाई कन्या विवाह सहायता राशि, श्रमिक परिवारों को मिलेगी अतिरिक्त राहत

यह योजना महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण की सरकारी नीतियों से जुड़ी है. इससे गरीब और मेहनती परिवारों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा. खासकर वे श्रमिक जो रोज़ कमाने-खाने पर निर्भर हैं, उनके लिए यह मदद बहुत बड़ी राहत है.

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31 Oct 2025
( Updated: 10 Dec 2025
09:53 PM )
योगी सरकार ने बढ़ाई कन्या विवाह सहायता राशि, श्रमिक परिवारों को मिलेगी अतिरिक्त राहत
Image Source: Social Media
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Kanya Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब कन्या विवाह सहायता योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद की राशि बढ़ा दी गई है. यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) द्वारा चलाई जाती है. सरकार का उद्देश्य है कि गरीब श्रमिक परिवारों को बेटी की शादी के समय आर्थिक मदद मिल सके और उन पर शादी का बोझ न पड़े. नई संशोधित राशि 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है. इसका सीधा फायदा राज्य के लाखों पंजीकृत श्रमिक परिवारों को मिलेगा.

कितनी बढ़ाई गई है सहायता राशि?

पहले इस योजना के तहत सामान्य विवाह पर ₹55,000, अंतर्जातीय विवाह पर ₹61,000 और सामूहिक विवाह पर ₹75,000 से ₹82,000 तक की सहायता दी जाती थी. अब इस राशि में ₹10,000 से ₹18,000 तक की वृद्धि की गई है.
इसका मतलब है कि अब श्रमिकों की बेटियों या महिला श्रमिकों के अपने विवाह के लिए उन्हें पहले से ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी. यह कदम खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चलाते हैं.

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

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इस योजना का लाभ वही श्रमिक ले सकते हैं जो BOCW बोर्ड में पंजीकृत (registered) हैं. पंजीकरण की शर्तें इस प्रकार हैं:

  • श्रमिक का पंजीकरण कम से कम 100 से 365 दिन पुराना होना चाहिए.
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • बेटी (वधू) की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है.
  • एक परिवार को सिर्फ एक विवाह पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
  • राज्य में फिलहाल लगभग 1.82 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 12.5 लाख ने हाल ही में अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराया है.

आवेदन करने की नई समय सीमा

पहले इस योजना के तहत विवाह के 3 महीने के अंदर आवेदन करना होता था. अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है. यानी, अब शादी के बाद 6 महीने तक आवेदन किया जा सकता है. अगर सामूहिक विवाह किया जा रहा है, तो इसके लिए विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी होगा.

आवेदन कैसे करें?

श्रमिक इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.

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ऑनलाइन आवेदन
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bocw.up.gov.in पर जाएँ.
वहाँ लॉगिन करके कन्या विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें.
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें.

 ऑफलाइन आवेदन
नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या जिला कल्याण बोर्ड कार्यालय में फॉर्म प्राप्त करें.
फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें.
आवेदन की स्थिति बाद में वेबसाइट या कार्यालय से पता की जा सकती है,

जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे:

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  • श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड (श्रमिक, पुत्री और वर का)
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट)
  • विवाह प्रमाण पत्र या विवाह कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि अंतर्जातीय विवाह है)
  • आय प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो)

महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम

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यह योजना महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण की सरकारी नीतियों से जुड़ी है. इससे गरीब और मेहनती परिवारों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा. खासकर वे श्रमिक जो रोज़ कमाने-खाने पर निर्भर हैं, उनके लिए यह मदद बहुत बड़ी राहत है.

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