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इस राज्य में अब होगी 10 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में 48 घंटे करना होगा काम, जानिए इस नई पॉलिसी के बारे में सबकुछ

राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने सप्ताह में काम के घंटों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. सरकार ने कॉमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए हर रोज 10 घंटे तक काम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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06 Jul 2025
( Updated: 07 Dec 2025
09:55 PM )
इस राज्य में अब होगी 10 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में 48 घंटे करना होगा काम, जानिए इस नई पॉलिसी के बारे में सबकुछ
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने सप्ताह में काम के घंटों को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया है. सरकार ने कॉमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए हर रोज 10 घंटे तक काम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पूरे सप्ताह में काम के घंटों की लिमिट भी सेट कर दी है.

तेलंगाना में 10 घंटे तक काम के प्रस्ताव को मंजूरी

देश में सप्ताह में काम के घंटों को लेकर जारी बहस के बीच तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कॉमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए हर रोज 10 घंटे तक काम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पूरे सप्ताह में काम के घंटों की लिमिट भी सेट कर दी है, जो कि 48 घंटों की है. सरकार की ओर से इस संबंध में 5 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया है. हालांकि, दुकानों और मॉल्स को इससे अलग रखा गया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने सप्ताह में काम के घंटों को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया है. श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग द्वारा 5 जुलाई को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, यह बदलाव तेलंगाना दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 20) के तहत किया गया है. सरकारी आदेश के अनुसार में ये साफ किया गया है कि कॉमर्शियल इकाइयों में प्रतिदिन काम के घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए और साप्ताहिक काम के घंटों की लिमिट 48 घंटे से ज्यादा न हो. इन लिमिट के साथ ही सरकारी आदेश में बताया गया कि इससे अधिक काम करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम भी दिया जाएगा.

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8 जुलाई से लागू होगी नई वर्क लिमिट 

एक ओर जहां तेलंगाना सरकार की ओर से तय की गई नई लिमिट के मुताबिक, 10 घंटे से ज्यादा काम होता है, तो कर्मचारियों को ओवरटाइम मिलेगा, लेकिन यहां पर ये भी साफ किया गया है कि ओवर टाइम के बावजूद 12 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं हो सकती है. इसके अलावा रोजाना 6 घंटे से ज्यादा कामकाज के बीच में कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक देना भी जरूरी है. तेलंगाना सरकार का यह आदेश 8 जुलाई को तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से प्रभावी हो जाएगा.

सरकार के मुताबिक, सप्ताह में काम के घंटों को लेकर बनाया गया ये कानून राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है. इसके तहत कॉमर्शियल इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन पर सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी भी तिमाही में 144 घंटे से अधिक काम नहीं करना होगा. सरकार ने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इन इन शर्तों को न मानने और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनी को दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी.

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गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने हफ्ते में काम के घंटों को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी ऐसे समय में दी है, जबकि देश में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहस का सिलसिला लंबे समय से जारी है. बीते साल जहां इंफोसिस के चेयरमैन एन आर नारायण मूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे काम की सलाह देकर इस मुद्दे को गर्मा दिया था, तो वहीं इसके बाद L&T चेयरमैन एस एन सुब्रह्मण्यन ने तो दो कदम और आगे बढ़कर 90 घंटे के वर्क वीक की सलाह दे डाली थी, जिसपर उनकी कड़ी आलोचना हुई थी.

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