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मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता पर कोर्ट ने लगाया 124 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत दीक्षित पर कलेक्टर न्यायालय ने 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है. दीक्षित डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक भी हैं, पर गुनौर तहसील के बिलघाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन का आरोप है. खनिज विभाग और राजस्व प्रशासन की जांच में पाया गया कि खनन सरकारी नियमों के खिलाफ किया गया.

मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता पर कोर्ट ने लगाया 124 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला
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मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत दीक्षित पर भारी जुर्माने का आदेश जारी किया गया है. कलेक्टर न्यायालय ने उन पर 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है.

अवैध खनन का आरोप

कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर भी हैं, पर गुनौर तहसील के बिलघाड़ी क्षेत्र में पत्थरों का अवैध खनन करने का आरोप है. यह मामला खनिज विभाग और राजस्व प्रशासन की संयुक्त जांच के दौरान सामने आया. इस फैसले के पीछे उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर द्वारा की गई विस्तृत जांच का आधार रहा. जांच में यह पाया गया कि खनन कार्य सरकारी नियमों के खिलाफ किया गया था. कलेक्टर न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना श्रीकांत दीक्षित से नियमानुसार राशि वसूल करें और इसे सरकारी कोष में जमा करें.

कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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कलेक्टर न्यायालय ने मामले में स्पष्ट किया है कि आरोपित पक्ष को आरंभ से ही पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किया जा रहा था. नोटिस जारी होने की तिथि से ही सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया गया. न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और प्रकरण को लंबित रखने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. इस व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी को शुरू से ही पता था कि अवैध उत्खनन का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण उनके पास नहीं है. जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने केवल 99,300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा कराई, जबकि वास्तविक उत्खनन की मात्रा 2,72,298 घन मीटर थी. इस अंतर से यह साबित होता है कि उत्खनन में भारी मात्रा में नियमों का उल्लंघन किया गया. कलेक्टर न्यायालय ने इस पूरे मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन गंभीर है और कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य है.

कांग्रेस नेता खिलाफ कलेक्टर से की गई थी शिकायत 

पन्ना कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि गुनौर तहसील के बिलघाड़ी क्षेत्र में मेसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत दीक्षित ने अपने स्वीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र से पत्थर उत्खनन किया है. शिकायत में यह भी सामने आया कि श्रीकांत दीक्षित की स्टोन क्रेशर कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी की गई. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि दीक्षित का व्यवसाय इतना प्रभावशाली है कि पन्ना से लेकर भोपाल तक उनके काम पर कोई रोक नहीं लगती. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पन्ना प्रशासन और खनिज विभाग ने जांच शुरू की. जांच में शिकायत को सही पाया गया कि कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन किया गया. 

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बता दें कि जांच के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पर करीब 124 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने निर्देश दिए कि यह राशि नियमानुसार वसूली कर शासकीय कोष में जमा की जाए. यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि अवैध खनन और रॉयल्टी की चोरी के मामलों में प्रशासन कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो.

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