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बिहार चुनाव से पहले लालू यादव की बढ़ीं मुश्किलें, 2011 के मामले में कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साल 2011 से जुड़े मामले में सिवान की ACJM-1, MP-MLA कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है. कोर्ट ने जो इश्तेहार जारी किया है, उसे लालू प्रसाद यादव के गांव फुलवरिया में चिपकाया जाएगा. कोर्ट के नियमों के अनुसार, पहले समन और वारंट जारी किया गया है, लेकिन अगर वह हाजिर नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कुर्की का आदेश लागू होगा.

बिहार चुनाव से पहले लालू यादव की बढ़ीं मुश्किलें, 2011 के मामले में कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश
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राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वह हाल ही में दिल्ली के AIIMS से इलाज करवाकर लौटे हैं. लालू कई सालों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं,  इसके अलावा उनके ऊपर कोर्ट में कई बड़े मामले भी चल रहे हैं. इस बीच उनके लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. साल 2011 से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सिवान कोर्ट ने कुर्की का आदेश सुनाया है. इसकी अगली सुनवाई 30 मई को होगी. बता दें कि यह मामला उस समय का है, जब वह केंद्र की कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री थे. 

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि साल 2011 में जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री थे. उस दौरान उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में एक जनसभा और रैली की थी. लेकिन क्षेत्र में धारा 144 लागू थी और उन्होंने अपने भाषण के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया था. जिसकी वजह से उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था. इस मामले के अलावा उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ था. 

कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साल 2011 से जुड़े मामले में सिवान की ACJM-1, MP-MLA कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है. ऐसे में अब कोर्ट ने जो इश्तेहार जारी किया है, उसे लालू प्रसाद यादव के गांव फुलवरिया में चिपकाया जाएगा. कोर्ट के नियमों के अनुसार, पहले समन और वारंट जारी किया गया है, लेकिन अगर वह हाजिर नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कुर्की का आदेश लागू होगा. 

अगली सुनवाई 30 मई को

आदर्श आचार संहिता मामले में बुरे फंसे लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति को देखते हुए  सिवान की सीजेएम प्रथम कोर्ट ने कुर्की और जब्ती का आदेश सुनाया है. इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी. 

दिल्ली AIIMS से इलाज कराकर लौटे हैं लालू

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बीते अप्रैल महीने में दिल्ली AIIMS से इलाज कराकर लौटे हैं. वह करीब 19 दिनों तक भर्ती थे. उस दौरान उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौजूद रहीं, जो अपने पिता का देख-रेख कर रही थी. बता दें कि पिछले महीने 2 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव की तबियत अचानक से खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें पटना स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली AIIMS रेफर कर दिया था. खबरों के मुताबिक, लालू यादव शुगर और बीपी संबंधी बीमारी से परेशान चल रहे हैं. इस दौरान उनका बीपी कभी बढ़ रहा, तो कभी घट रहा है. जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं. ऐसे में अब कोर्ट द्वारा कुर्की फैसले से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. 

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