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अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी की बढ़ी रिमांड, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जांच में कई बड़े खुलासे

आदेश में साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए. बता दें कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद को 19 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी की बढ़ी रिमांड, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जांच में कई बड़े खुलासे
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दिल्ली कार बम बलास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं. बता दें कि इससे पहले भी जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी की 13 दिनों की हिरासत में भेजा गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने 20 नवंबर को जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था.

आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार 

आदेश में साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए. बता दें कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद को 19 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था. 

फर्जी मान्यता और भ्रामक दावों की पड़ताल में बड़ा खुलासा

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जांच एजेंसियो द्वारा यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जा रहे कथित फर्जी मान्यता और भ्रामक दावों की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ था. रिमांड नोट के अनुसार, इस संस्था ने कथित तौर पर पिछले कई सालों में छात्रों को भ्रमित कर न सिर्फ एडमिशन लिए, बल्कि भारी भरकम रकम भी वसूली है. आईटीआर के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए की आय दिखाई थी. ईडी की जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमश: 30.89 करोड़ और 29.48 करोड़ रुपए को स्वैच्छिक योगदान यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताया गया था, लेकिन 2016-17 के बाद इनकम को सीधे मेन ऑब्जेक्ट या एजुकेशनल रेवेन्यू के रूप में दिखाया जाने लगा था.

फर्जी मान्यता के नाम पर 415.10 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई 

जांच में पता चला कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.21 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 80.01 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई थी. कुल मिलाकर कथित तौर पर फर्जी मान्यता के नाम पर लगभग 415.10 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई थी. एजेंसियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने झूठे दावों और भ्रामक प्रैक्टिस के जरिए छात्रों के विश्वास, भविष्य और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है. इस मामले में ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की एफआईआर से शुरू हुई, जिसके आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी पड़ताल जारी है.

कौन है अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक?

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बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी (61) 3 वर्ष जेल में बंद रह चुका है. वह पहले चिट फंड का काम करता था, लेकिन बाद में उसने लोगों को पैसे नहीं दिए थे, उसके खिलाफ 14 से 15 प्राथमिकी दर्ज हुई थीं. ऐसे में माना जा रहा है कि उसने इन पैसों से यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में लगाया. हालांकि, बाद में उसने सभी लोगों का पैसा लौटा दिया और वह सभी केसों से बरी हो गया था.

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