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'शॉर्ट वीडियो देख कर बहकना नहीं...', चीन ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों को जारी की सख्त एडवाइजरी, कहा- 'विदेशी दुल्हन खरीदने' से रहें दूर

चीनी दूतावास ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को एक अहम नोटिस जारी करते हुए कड़ी चेतावनी दी है. चीनी दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए चेताया कि ‘विदेशी दुल्हन खरीदने’ से दूर रहें. ऐसा करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

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चीनी पुरुषों द्वारा शॉर्ट वीडियो और ऑनलाइन डेटिंग के ज़रिए 'क्रॉस-बॉर्डर शादी' की कोशिशों ने बांग्लादेश में हालात बिगाड़ दिए हैं. इसी को देखते हुए बांग्लादेश में तैनात चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ‘शॉर्ट वीडियो देख कर बहकना नहीं, विदेशी शादी के लालच में कानून मत तोड़ो!’ कुछ चीनी नागरिक बांग्लादेश से 'दुल्हन खरीदने' या 'अवैध शादियों' के लिए दलालों का सहारा ले रहे हैं.

नागरिकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी
बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल को पूरी दुनिया ने देखा. इसे देखते हुए अब चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने और अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने स्पष्ट रूप से कहा कि ‘चीनी नागरिकों को विदेशी शादियों से संबंधित स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए. यह चेतावनी विशेष रूप से उन अवैध मंगनी एजेंटों के खिलाफ है, जो बांग्लादेश में चीनी पुरुषों को स्थानीय महिलाओं से शादी कराने का वादा करते हैं. इसके अलावा, दूतावास ने सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर क्रॉस-बॉर्डर डेटिंग से संबंधित कंटेंट से दूर रहने की सलाह दी है.’
बता दें, हाल के कुछ सालों में, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में मानव तस्करी और अवैध मंगनी के मामले काफी बढ़े हैं. जानकारी के मुताबिक कुछ एजेंट विदेशी पुरुषों को पत्नी खरीदने का लालच देते हैं. ऐसे में चीनी दूतावास की यह एडवाइजरी अपने नागरिकों को ऐसी गतिविधियों में फंसने से बचाने के लिए है. दूतावास ने यह भी कहा कि ‘चीनी नागरिकों को बांग्लादेश में शादी करने से पहले गहन जांच-पड़ताल करनी चाहिए.’
बांग्लादेश में मानव तस्करी पर सजा-ए-मौत!
दूतावास ने आगे कहा कि बांग्लादेश सरकार मानव तस्करी के मामलों में बेहद सख्त रवैया अपनाती है. यदि कोई व्यक्ति अवैध सीमा-पार विवाह या फर्जी शादी के जरिए मानव तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. बता दें कि बांग्लादेश में कानून मानव तस्करी संगठित करने पर कम से कम 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी, साथ में कम से कम 5 लाख टका (लगभग रुपए 3.5 लाख) का जुर्माना लगाया जा सकता है. सहयोग, योजना या उकसाने वालों को भी 3 से 7 साल की कैद और 20,000 टका तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. दूतावास ने यह भी कहा कि ‘बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर लंबी होती है. किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से लेकर सजा सुनाए जाने तक महीनों या वर्षों का समय लग सकता है. इससे पीड़ित के परिवारों की जुड़ाव योजनाएं और भविष्य की जिंदगी गहराई से प्रभावित हो सकती है.’

गौरतलब है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना के बीच हालिया तनाव ने देश में अस्थिरता को बढ़ा दिया है. यूनुस ने हाल ही में इस्तीफे की धमकी भी दी थी. जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक माहौल में उथल-पुथल देखी गई है. इस स्थिति ने विदेशी नागरिकों विशेष रूप से चीनी नागरिकों के लिए बांग्लादेश में रहने और काम करने की चुनौतियों को और जटिल कर दिया है. चीनी दूतावास की यह एडवाइजरी इसी संदर्भ में अपने नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देती है.
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