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दुबई से गोल्ड लाने वालों के लिए नई गाइडलाइन, सरकार ने बदले कस्टम नियम

Custom Rules Changes: भारत में सोने की कीमत में जीएसटी, इम्पोर्ट ड्यूटी और दूसरे टैक्स जुड़ जाते हैं, जबकि दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम या शून्य होता है. इसी कारण कई भारतीय वहां से सोना खरीदकर भारत लाना पसंद करते हैं.

दुबई से गोल्ड लाने वालों के लिए नई गाइडलाइन, सरकार ने बदले कस्टम नियम
Image Source: Social Media
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Custom Rules Changes: Dubai को अक्सर सोने की खरीदारी का बड़ा केंद्र कहा जाता है. इसकी वजह यह है कि वहां सोना भारत के मुकाबले सस्ता और शुद्ध मिलता है. भारत में सोने की कीमत में जीएसटी, इम्पोर्ट ड्यूटी और दूसरे टैक्स जुड़ जाते हैं, जबकि दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम या शून्य होता है. इसी कारण कई भारतीय वहां से सोना खरीदकर भारत लाना पसंद करते हैं.

लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोना भारत लाते समय कस्टम नियमों का पालन करना जरूरी है. अगर तय सीमा से ज्यादा सोना बिना घोषणा के लाया गया, तो वह जब्त भी हो सकता है और भारी जुर्माना भी लग सकता है. 2 फरवरी 2026 से लागू हुए Baggage Rules 2026 के तहत सरकार ने सोने और ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा में कुछ अहम बदलाव किए हैं.

दुबई से पुरुष यात्री कितना सोना ला सकते हैं?

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नए नियमों के अनुसार पुरुष यात्री अब 20 ग्राम तक सोना बिना किसी सीमा शुल्क (ड्यूटी) के भारत ला सकते हैं. यह सोना बिस्किट, सिक्के या गहनों के रूप में हो सकता है.

अगर 20 ग्राम से ज्यादा सोना लाते हैं, तो उस पर तय दर से शुल्क देना होगा:

20 से 50 ग्राम तक -  3% सीमा शुल्क
50 से 100 ग्राम तक - 6% सीमा शुल्क
100 ग्राम से ज्यादा - 10% सीमा शुल्क
यानि जितना ज्यादा वजन, उतनी ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी.

महिला यात्रियों के लिए क्या है नियम?

महिला यात्री अब 40 ग्राम तक सोना बिना ड्यूटी के ला सकती हैं. यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए होना चाहिए.
अगर 40 ग्राम से ज्यादा सोना लाया जाता है, तो शुल्क इस प्रकार लगेगा:

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40 से 100 ग्राम - 3% सीमा शुल्क
100 से 200 ग्राम - 6% सीमा शुल्क
200 ग्राम से ज्यादा - 10% सीमा शुल्क

पहले यह सीमा कीमत के आधार पर तय होती थी, लेकिन अब वजन के आधार पर तय की गई है. इससे नियम ज्यादा साफ और आसान हो गए हैं.

बच्चों के लिए अलग नियम

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा 40 ग्राम है. इसमें उन्हें गिफ्ट में मिला सोना भी शामिल होगा.
लेकिन जरूरी है कि साथ आए वयस्कों के पास पहचान पत्र और खरीद की रसीद हो. अगर तय सीमा से ज्यादा सोना लाया गया, तो वही शुल्क लगेगा जो महिलाओं पर लागू होता है.

ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा बढ़ी

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सरकार ने सिर्फ सोने के नियम ही नहीं बदले, बल्कि ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा भी बढ़ा दी है.
अब अंतरराष्ट्रीय यात्री 50,000 रुपये की जगह 75,000 रुपये तक का सामान बिना टैक्स के ला सकते हैं. इसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य निजी सामान शामिल हैं. Tourist Visa पर आने वाले विदेशी पर्यटक अब 15,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं.

लैपटॉप और डिजिटल घोषणा की सुविधा

18 साल से ऊपर के यात्री अब एक नया लैपटॉप या नोटबुक भी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं.साथ ही, एयरपोर्ट पर सामान की घोषणा प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है. अब यात्री पहले से ही ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने सामान की जानकारी दे सकते हैं. इससे जांच की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी.

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सोना बिना घोषणा के लाता है, तो कस्टम विभाग सोना जब्त कर सकता है. इसके अलावा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए खरीदारी करते समय और भारत लौटते समय नियमों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है.

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अगर आप दुबई से सोना लाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह तय कर लें कि कितना वजन ड्यूटी-फ्री है. सीमा से ज्यादा होने पर तय प्रतिशत के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा. नए नियमों का मकसद प्रक्रिया को साफ, आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि यात्रियों को सुविधा भी मिले और नियमों का सही पालन भी हो सके.

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