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कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सुभासपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी धर्मप्रकाश चौधरी ने शख्स के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। हजरतगंज कोतवाली में बीएनएस की धारा 315(4) और आईटी एक्ट 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर धमकी दी गई है। 

विवेक पासी नाम से इंस्टाग्राम पर मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें शख्स सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरविंद राजभर की हत्या करने की धमकी देता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने अरविंद राजभर के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सुभासपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी धर्मप्रकाश चौधरी ने शख्स के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। हजरतगंज कोतवाली में बीएनएस की धारा 315(4) और आईटी एक्ट 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी ने षड्यंत्र कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्यमंत्री डॉ. अरविंद राजभर की फोटो को मनमाने तरीके से एडिट व छेड़छाड़ कर उन्हें गंदी-गंदी गाली व जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उनके फोटो का भद्दा वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया और उसने इस तरह से उनके (अरविंद राजभर) फोटो का कई फर्जी व मनगढ़ंत वीडियो बनाकर उन्हें भद्दी-भद्दी व घोर आपत्तिजनक और जातिगत गालियां दी। इसके बाद वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है, जिसके कारण पार्टी की छवि को समाज व प्रदेश में धूमिल और बदनाम किया गया है।

इसमें आगे कहा गया कि उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डालकर अरविंद राजभर की हत्या करने की धमकी भी दी है, जिसके वायरल होने से लोगों में भय व्याप्त हो गया है। उपरोक्त आईडी धारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य व धमकी एक गंभीर व आपत्तिजनक आपराधिक कृत्य है, जिससे दोषी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करना अत्यंत आवश्यक है।

फिलहाल हजरतगंज थाने के एडिशनल एसएचओ सुधाकर सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Input: IANS

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