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बाटला हाउस तोड़फोड़ मामले में 11 याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई अंतरिम रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस तोड़फोड़ मामले में 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस तोड़फोड़ मामले में 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने यह फैसला एक शर्त के आधार पर दिया है, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील को वापस लेने के लिए शपथ पत्र दाखिल करना होगा. 

क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने?

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस गिरीश कथपालिया और तेजस कारिया की बेंच ने बाटला हाउस ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कहा कि 'इस प्रकार की जनहित याचिका में सुरक्षा आदेश पारित करना याचिकाकर्ताओं के मामले को नुकसान पहुंचा सकता है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी थी. ताकि बाटला हाउस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दे सकें.'

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दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल 

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, वह हाई कोर्ट कैसे आ सकते हैं. वही इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें ध्वस्तीकरण को लेकर कोई लिखित नोटिस नहीं जारी किया गया, सिर्फ मौखिक जानकारी मिली है. जानकारी के लिए बता दें कि 9 जून को बाटला हाउस इलाके में सिर्फ निशानदेही की गई थी. वहीं जिन 11 याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है. उनमें दो कि संपत्ति खसरा नंबर 279 के अंदर आती है. जिसको लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाई कोर्ट में इन याचिकाओं का विरोध जताया था. 

खसरा नंबर 279 की कार्रवाई से कई परिवार चिंतित

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बता दें कि नई दिल्ली के बाटला हाउस के खसरा नंबर 279 में डीडीए की तरफ से होने वाली विध्वंस कार्रवाई से कई परिवार चिंतित नजर आ रहे हैं. कार्रवाई होने से डर रहे कई पीड़ित परिवारों ने बताया है कि उन्होंने दशकों पहले जमीन खरीदी थी, लेकिन DDA ने खसरा नंबरों की गलत पहचान की है. 

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा द्वारा बाटला हाउस में हो रही कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था. अदालत ने यह भी कहा था कि वह इस मामले में कोई भी राहत देने को तैयार नहीं है. 

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क्या है बाटला हाउस का मामला?.

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बता दें कि दिल्ली के बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस 26 मई को जारी हुआ था. जहां जामिया और ओखला के इन मकानों को हटाने का नोटिस डीडीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जारी किया था. इसमें कहा गया है कि इलाके को जल्द से जल्द खाली करें, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था. यहां एक झटके में बेदखल करने की कोशिश हो रही है.

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