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‘मुझे आप पर पूरा भरोसा…’ अबू आजमी ने CM फडणवीस को लिखा पत्र, हज कमेटी को लेकर लगाई ये गुहार

CM Fadnavis Haj committee: सपा नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लखकर हज कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव की मांग की है.

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20 Jan 2026
( Updated: 20 Jan 2026
06:52 AM )
‘मुझे आप पर पूरा भरोसा…’ अबू आजमी ने CM फडणवीस को लिखा पत्र, हज कमेटी को लेकर लगाई ये गुहार
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समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कथित अवैध नियुक्ति को लेकर पत्र लिखा है. अबू आजमी ने पत्र की कॉपी एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग है कि महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कथित अवैध नियुक्ति पर तुरंत संज्ञान लिया जाए. यह विषय कानून, संविधान और अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकारों से जुड़ा है. न्यायसंगत कार्रवाई कर सही व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

‘मनोज माधव की नियुक्ति गैर-कानूनी’- अबू आजमी 

पत्र में अबू आजमी ने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मनोज जाधव के अपॉइंटमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह गैर-कानूनी, बिना अधिकार क्षेत्र के, और हज कमेटी को चलाने वाले कानूनी ढांचे का उल्लंघन लगता है. महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी एक मुस्लिम-सेंट्रिक कानूनी स्कीम के तहत बनाई गई है, जिसे यह पक्का करने के लिए बनाया गया है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी बनाना और काम करना इस्लामिक कानून, धार्मिक रीति-रिवाजों और हज यात्रा की जरूरी आवश्यकताओं के हिसाब से हो.

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‘मुस्लिम के पास होना चाहिए प्रतीनिधित्व’

अबू आजमी ने आगे लिखा, एक्ट में साफ तौर पर यह सोचा गया है कि लीडरशिप और जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमेटी के सदस्यों में से चुने गए मुस्लिम प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, जो इस्लामिक धार्मिक जिम्मेदारियों और समुदाय की खास जरूरतों से वाकिफ हों. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर एक गैर-मुस्लिम ऑफिसर की नियुक्ति, एक्ट के इरादे, भावना और शब्द का खुला उल्लंघन है, और इसका नतीजा कानून के खिलाफ अधिकार का गलत इस्तेमाल है.

‘संविधान के तहत मिली सुरक्षा का उल्लंघन’

उन्होंने आगे लिखा, इस तरह की नियुक्ति से गंभीर संवैधानिक चिंताएं भी पैदा होती हैं और ऐसा लगता है कि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15(1), 25(1), और 26(ए)-(बी) के तहत मिली सुरक्षा का उल्लंघन करती है, जो बराबरी, धर्म की आजादी और धार्मिक ग्रुप्स को अपने मामले खुद मैनेज करने के अधिकार की रक्षा करते हैं. 

‘अल्पसंख्य संस्थाओं को संविधान के हिसाब से चलाया चाहिए’- अबू आजमी 

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इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा, कानूनी तौर पर जरूरी मिसालों ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनकी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा के हिसाब से चलाया जाना चाहिए. इसमें सरकारी दखल नहीं होना चाहिए. सपा नेता ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मनोज जाधव की नियुक्ति रद्द करें और एक्ट और उसके कानूनी अधिकार के अनुसार, चुने हुए कमेटी सदस्यों में से एक सही मुस्लिम प्रतिनिधि को नियुक्त करें. अबू आजमी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपके काबिल लीडरशिप में कानून, संवैधानिक मूल्यों और माइनॉरिटी अधिकारों के हिसाब से न्याय होगा.

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