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हरियाणा में चाइनीज मांझा बैन, जन-सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम

Haryana: राज्य में चाइनीज मांझा का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसका मतलब है कि अब हरियाणा में किसी भी हालत में चाइनीज मांझा रखना या इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है.

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10 Feb 2026
( Updated: 10 Feb 2026
09:30 AM )
हरियाणा में चाइनीज मांझा बैन, जन-सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम
Image Source: Social Media
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Chinese Manjha Banned in Haryana: हरियाणा सरकार ने चाइनीज मांझा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. चाइनीज मांझा वह पतंग की डोर होती है जिसमें कांच, धातु या किसी अन्य नुकीले और खतरनाक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है. पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग की अधिसूचना संख्या S.O. 5/C.A.29/1986/S.5/2023 दिनांक 21 मार्च 2023 के अनुसार राज्य में चाइनीज मांझा का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसका मतलब है कि अब हरियाणा में किसी भी हालत में चाइनीज मांझा रखना या इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है.

पुलिस सख्ती से कर रही है कार्रवाई

हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है. पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि चाइनीज मांझा के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए. महानिदेशक ने कहा कि चाइनीज मांझा मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है. इसके कारण कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं, लोगों की गर्दन कटने जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई हैं और पक्षियों की जान भी जाती रही है. इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस जन-सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है.

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अनहोनी से बचाव जरूरी

डीजीपी अजय सिंघल ने साफ कहा है कि प्रतिबंधित मांझा बेचने, रखने या इस्तेमाल करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ साधारण सूती (कॉटन) डोर का ही इस्तेमाल करें. अगर कहीं भी चाइनीज मांझा की बिक्री या उपयोग होता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें. समय पर दी गई सूचना से किसी भी बड़ी अनहोनी को रोका जा सकता है और कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.

सिर्फ सूती डोर की अनुमति

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अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में केवल साधारण सूती डोर से ही पतंग उड़ाने की अनुमति है. इस डोर में किसी भी तरह का कांच, धातु, रासायनिक लेप या डोर को मजबूत करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए. ऐसी डोर न सिर्फ सुरक्षित होती है, बल्कि इससे किसी को नुकसान पहुंचने की आशंका भी नहीं रहती.

सिर्फ अपराध नहीं, समाज के लिए खतरा

चाइनीज मांझा का उपयोग केवल कानूनी अपराध ही नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, वन्यजीवों और सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी सीपी, एसएसपी, रेंज अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें. बाजारों में नियमित जांच और जब्ती अभियान चलाए जाएं और जो भी व्यक्ति प्रतिबंधित मांझा के कारोबार या उपयोग में शामिल पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

सुरक्षित पतंगबाजी अपनाने की अपील

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महानिदेशक अजय सिंघल ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी को अपनाएं और कानून का पालन करें. अगर कहीं भी प्रतिबंधित मांझा दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या प्रशासन को सूचना दें. हरियाणा पुलिस को आम जनता के सहयोग की जरूरत है ताकि समाज को सुरक्षित बनाया जा सके और किसी भी तरह की दुखद घटना से बचा जा सके.

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