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संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान के अवैध निर्माण पर गरजेगा बुलडोजर, 1 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया, जानें क्या है पूरा मामला

संभल के सपा सांसद के मकान के अवैध निर्माण हिस्से को गिराने का आदेश दिया गया है. यह फैसला SDM कोर्ट की तरफ से आया है. इसके लिए सांसद जियाउर्रहमान उर्फ बर्क को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है.

संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान के अवैध  निर्माण पर गरजेगा बुलडोजर, 1 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया, जानें क्या है पूरा मामला
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संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान उर्फ बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच SDM कोर्ट की तरफ से सांसद के खिलाफ बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का आरोप साबित हो चुका है. इसको लेकर मंगलवार को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं. वहीं 1 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है. 

क्या कहा कोर्ट ने? 

SDM कोर्ट के आदेश के बाद संभल सांसद के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए इसे हटाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए कोर्ट द्वारा सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है. ऐसे में अगर उन्होंने तय समय सीमा में इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया, तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई होगी. बता दें कि कोर्ट ने धारा 9 के तहत 1 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

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5 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था पहला नोटिस 

बता दें कि सपा सांसद को इस अवैध निर्माण को लेकर पहला नोटिस 5 दिसंबर 2024 को दिया गया था. 8 महीने बाद इस पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया है. हालांकि, इस अवैध निर्माण को लेकर किसी ने शिकायत नहीं दर्ज कराई थी, लेकिन प्रशासन ने खुद से जांच-पड़ताल कर मामले को संज्ञान में लिया. उसके बाद उपजिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया. 

सांसद जियाउर्रहमान के दादा ने करवाया था इसका निर्माण

जिस मकान पर यह कार्रवाई हो रही है. वह संभल के थाना नखासा क्षेत्र के दीपा सराय में स्थित है. इसका निर्माण जियाउर्रहमान के दादा और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान के दौरान शुरू हुआ था. यह मकान कुल दो मंजिला बन रहा है. इनमें नीचे हॉल और ऊपरी मंजिल पर कोई खास निर्माण नहीं हुआ है. 

कौन सा हिस्सा हटेगा?

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बता दें कि मकान के जिस हिस्से को हटाया जाएगा. उनमें कुल 151 वर्ग फीट का एरिया शामिल है. इसमें नीचे के फ्लोर में बना आगे का हिस्सा भी शामिल है. वहीं ऊपरी मंजिल का भी आगे का हिस्सा हटाया जाएगा. 

बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाया गया - SDM 

स्थानीय क्षेत्र के SDM विकास चंद्र ने बताया कि 'सांसद के मकान के अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. यह फैसला SDM कोर्ट की तरफ से आया है. इसमें आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा. इस मकान का निर्माण बिना नक्शा पास कराए ही कराया गया है. इस मामले में जो भी आगे कार्रवाई होगी. वह एक संदेश भी है. कानून की नजर में सब एक बराबर है. इनमें अगर कोई भी व्यक्ति कानून से अलग जाकर काम करेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा.' 

20 से ज्यादा तारीख लेकिन नक्शा जमा नहीं हुआ 

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सपा सांसद के मकान के अवैध निर्माण मामले पर पहले ही 500 और 1000 रुपए का जुर्माना ठोका जा चुका है. 20 से ज्यादा तारीख भी हुई, लेकिन फिर भी नक्शा जमा नहीं किया गया. सांसद से इस पर सवाल भी किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया. 

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