Advertisement
15 सितंबर से पहले बिना CA के खुद भरें ITR, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते, तो आपको लेट फीस, ब्याज और अन्य पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, आगे किसी बैंक लोन, वीज़ा या सरकारी योजना में परेशानी हो सकती है. इसलिए 15 सितंबर से पहले अपना ITR जरूर फाइल करें.
Advertisement
ITR: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो ध्यान दीजिए आखिरी तारीख 15 सितंबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, 31 अगस्त तक 4.18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ITR फाइल कर दिया है, जिनमें से अधिकांश रिटर्न की जांच और प्रोसेसिंग हो चुकी है. इसलिए अगर आप अब तक पीछे हैं, तो देरी न करें, वरना आपको जुर्माना भी लग सकता है.
क्या ITR फाइल करने के लिए CA की ज़रूरत होती है?
अक्सर लोग सोचते हैं कि ITR फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या किसी टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत होती है. लेकिन अगर आपकी आय साधारण है, जैसे आप नौकरी करते हैं और आपकी इनकम सिर्फ वेतन, बैंक ब्याज या पेंशन से है, तो आप बिल्कुल खुद ITR भर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ नियोक्ता द्वारा दिया गया Form 16 और कुछ बेसिक जानकारी चाहिए.
Advertisement
नौकरीपेशा लोगों के लिए ITR-1 (सहज) सबसे आसान फॉर्म
Advertisement
अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं या पेंशन पाते हैं, तो आपके लिए ITR फॉर्म-1 (सहज) सबसे उपयुक्त है. यह फॉर्म खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी आय साधारण होती है और जिनके लेन-देन ज्यादा जटिल नहीं होते. आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही भर सकते हैं.
किन लोगों को दूसरे ITR फॉर्म भरने की जरूरत होती है?
Advertisement
अगर आपकी आय थोड़ी जटिल है - जैसे बिज़नेस से है, शेयर मार्केट
में पूंजीगत लाभ (Capital Gains) है, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन हैं या आपने कई तरह की टैक्स छूटें ली हैं, तो फिर आपको ITR-2, ITR-3 या ITR-4 जैसे अन्य फॉर्म भरने होंगे. ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप किसी CA या टैक्स एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी रिटर्न रिजेक्ट होने या नोटिस आने का कारण बन सकती है.
इस साल कितने प्रकार के ITR फॉर्म हैं?
Advertisement
वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 7 प्रकार के ITR फॉर्म जारी किए हैं:
ITR-1 (सहज): वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए
ITR-2: संपत्ति, शेयर, या पूंजीगत लाभ से आय वालों के लिए
ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय पाने वालों के लिए
ITR-4 (सुगम): छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए
ITR-5, ITR-6, ITR-7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए
खुद से ITR-1 कैसे भरें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
Advertisement
अगर आप ITR-1 खुद भरना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:
सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometax.gov.in) पर जाएं.
अपना यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
ई-फाइल सेक्शन में जाएं और "File Income Tax Return" विकल्प चुनें.
Assessment Year 2025-26 को सेलेक्ट करें.
ITR फॉर्म-1 (सहज) चुनें.
Advertisement
अब "Pre-filled Data" पर क्लिक करें. इसमें आपका पैन, वेतन, टीडीएस, बैंक डिटेल्स आदि पहले से भरे होते हैं.
इन सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें और अगर जरूरत हो तो सुधार करें.
अब Form 16 की मदद से बाकी डिटेल्स भरें.
अंत में रिटर्न को Verify करें. आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य विकल्पों से वेरिफाई कर सकते हैं.
जितनी साधारण आय, उतना आसान ITR
जैसा कि जानकारों का कहना है, आपकी इनकम और निवेश जितने सरल होते हैं, ITR फाइल करना उतना ही आसान होता है. अगर आप हर साल का फॉर्म 16 संभाल कर रखते हैं और आपकी आय में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, तो आप हर साल खुद ITR फाइल कर सकते हैं. बस आपको थोड़ी सावधानी और सही जानकारी की जरूरत है.
Advertisement
समय पर ITR नहीं भरा तो हो सकता है जुर्माना
यह भी पढ़ें
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते, तो आपको लेट फीस, ब्याज और अन्य पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, आगे किसी बैंक लोन, वीज़ा या सरकारी योजना में परेशानी हो सकती है. इसलिए 15 सितंबर से पहले अपना ITR जरूर फाइल करें.