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भूलकर भी न टालें ये काम! Aadhaar से PAN लिंक नहीं किया तो चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

अगर आपने इस तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड “निष्क्रिय” यानी Inoperative कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप पैन कार्ड से जुड़ा कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जैसे आयकर रिटर्न भरना, बैंकिंग लेन-देन, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्युचुअल फंड में निवेश आदि।

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PAN with Aadhaar Card Link: सरकार ने सभी नागरिकों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड “निष्क्रिय” यानी Inoperative कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप पैन कार्ड से जुड़ा कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जैसे आयकर रिटर्न भरना, बैंकिंग लेन-देन, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्युचुअल फंड में निवेश आदि।

नहीं लिंक किया तो हो सकती हैं ये मुश्किलें

अगर आप इस तारीख तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवाते हैं, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है:

1. पैन कार्ड अमान्य (Invalid) हो जाएगा, जिससे आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

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2. बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में रुकावट आ सकती है।

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3. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स KYC (Know Your Customer) पूरा नहीं मानेंगे, जिससे खाता बंद हो सकता है।

4. टैक्स कटौती ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पैन नंबर इनवैलिड मान लिया जाएगा।

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5. रिफंड में देरी और आयकर विभाग से जुड़ी सुविधाएं मिलनी बंद हो सकती हैं।

6. इसलिए बेहतर है कि डेडलाइन से पहले ही आधार-पैन लिंक करवा लिया जाए 

कैसे करें आधार से पैन को लिंक –

ऑनलाइन तरीका 

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1. सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/  पर जाएं।

2. होमपेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।

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4. इसके बाद एक OTP आएगा जिसे डालकर आप लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

5. ध्यान रखें, अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपको ₹1,000 शुल्क देना होगा जो आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका

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अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते या इंटरनेट का उपयोग नहीं आता, तो आप अपने नजदीकी PAN सेवा केंद्र या आधार नामांकन केंद्र पर जाकर यह काम करवा सकते हैं। वहां आपको फॉर्म भरना होता है और पहचान पत्र दिखाना होता है। यह प्रक्रिया थोड़ा समय ले सकती है लेकिन सुरक्षित है।

किन्हें नहीं करना है लिंक?

कुछ लोग इस लिंकिंग से छूट के दायरे में आते हैं, जैसे:

1. 80 साल या उससे ऊपर की उम्र के वरिष्ठ नागरिक

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2. एनआरआई (NRI) यानी जो भारत के निवासी नहीं हैं

3. विदेशी नागरिक जिनके पास पैन कार्ड है लेकिन वे भारत में रहते नहीं हैं

4. इन लोगों को आधार से पैन लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

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अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी करवा लीजिए क्योंकि 31 दिसंबर 2025 के बाद पैन निष्क्रिय हो सकता है और आपको कई जरूरी कामों में दिक्कत आ सकती है। पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है और आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं। समय रहते लिंकिंग करवाकर आप भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं। 

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