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नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदले ग्रेच्युटी के नियम, जानिए किसे मिलेगा फायदा
अब सरकार ने इस पर एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जिससे कई कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने साफ कहा है कि बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी के लिए नहीं है, बल्कि केवल कुछ खास कर्मचारियों पर लागू होगी.
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Gratuity Rule: केंद्र सरकार ने जब इस साल की शुरुआत में ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का ऐलान किया था, तो देशभर के करोड़ों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी. लोगों को उम्मीद थी कि अब यह फायदा सभी सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे वे बैंक, पीएसयू, विश्वविद्यालय या किसी स्वायत्त संस्थान में क्यों न हों. लेकिन अब सरकार ने इस पर एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जिससे कई कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने साफ कहा है कि बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी के लिए नहीं है, बल्कि केवल कुछ खास कर्मचारियों पर लागू होगी.
सरकार को क्यों देनी पड़ी सफाई
पूरा मामला 30 मई 2024 को जारी की गई अधिसूचना से जुड़ा है. उस समय सरकार ने कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है और यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा. इस घोषणा के बाद देशभर के बैंकों, पीएसयू, आरबीआई और अन्य सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें भी इस बढ़ी हुई सीमा का फायदा मिलेगा. यहां तक कि विभाग के पास सैकड़ों आरटीआई आवेदन और सवाल आने लगे. इसी भ्रम को खत्म करने के लिए अब पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कौन इस लाभ के दायरे में आएगा और कौन नहीं.
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किन्हें मिलेगा ₹25 लाख तक ग्रेच्युटी का लाभ
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सरकार ने अपने नए आदेश में साफ कहा है कि ₹25 लाख की अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा का लाभ सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवकों (Central Government Civil Employees) को मिलेगा, जो निम्नलिखित दो नियमों के तहत आते हैं:
- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021
- केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021
- इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कर्मचारी इन दो नियमावलियों के तहत नहीं आता, तो वह ₹25 लाख की ग्रेच्युटी सीमा का हकदार नहीं होगा, भले ही वह किसी सरकारी संस्था में ही क्यों न काम करता हो.
इन संस्थानों के कर्मचारी रहेंगे बाहर
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सरकार ने साफ किया है कि यह नियम अन्य संगठनों या सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) पर लागू नहीं होगा. इस लिस्ट में देश के सभी सरकारी और ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), पोर्ट ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थान, सोसायटियां और राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल हैं.
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इन कर्मचारियों को अपने संस्थान या विभाग के स्वतंत्र सेवा नियमों के अनुसार ही ग्रेच्युटी मिलेगी. सरकार ने सलाह दी है कि ऐसे कर्मचारी अपने संबंधित मंत्रालय या विभाग से जानकारी लें, क्योंकि उनके सेवा नियम केंद्रीय सिविल सेवकों से अलग हैं. कुल मिलाकर, सरकार के इस स्पष्टीकरण ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, ₹25 लाख तक ग्रेच्युटी का फायदा सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवकों को मिलेगा, जबकि बाकी संस्थानों के कर्मचारी फिलहाल पुरानी सीमा ₹20 लाख तक ही सीमित रहेंगे.