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आर्थिक संकट में परिवार की मदद के लिए निकाल सकते हैं PF, जानें पूरी लिस्ट

EPFO: प्रोविडेंट फंड (PF) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों का योगदान नियमित रूप से किया जाता है। यह एक लंबी अवधि का निवेश होता है जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम आता है।

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EPFO: प्रोविडेंट फंड (PF) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों का योगदान नियमित रूप से किया जाता है। यह एक लंबी अवधि का निवेश होता है जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम आता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी अपना पीएफ निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट के समय

जब कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो वे अपना पीएफ जमा पूरी तरह से निकाल सकते हैं। यह सबसे सामान्य कारण है जब लोग अपने पीएफ को निकालते हैं। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल होती है, लेकिन यदि आप इससे पहले रिटायर होते हैं, तो भी आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं।  

नौकरी छोड़ने पर

अगर आप किसी कारणवश अपनी नौकरी छोड़ते हैं, तो आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पुराने नियोक्ता से पीएफ के पैसे ट्रांसफर करने या निकालने की प्रक्रिया को शुरू करना होता है। यदि आपने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद अगले छह महीने में अपना पीएफ नहीं निकाला, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

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नौकरी बदलने पर

यदि आप एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता के पास जाते हैं, तो आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप किसी कारण से अपना पीएफ ट्रांसफर नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन पीएफ ट्रांसफर करना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि इससे आपका पीएफ निरंतर बढ़ता रहता है

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बीमारी की स्थिति में

अगर किसी कर्मचारी को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो वह अपना पीएफ निकाल सकता है। यह प्रावधान कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहां तक कि यदि कर्मचारी को कोई लम्बी बीमारी होती है, तो वे इस राशि का उपयोग चिकित्सा खर्चों के लिए कर सकते हैं।

शादी के लिए

यदि कोई कर्मचारी शादी करने जा रहा है, तो वह अपना पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुषों के लिए भी इस नियम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पीएफ का यह हिस्सा शादी के खर्चों के लिए उपयोगी हो सकता है।

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घर खरीदने या निर्माण करने के लिए

कर्मचारी यदि अपना खुद का घर खरीदने या निर्माण करने का निर्णय लेते हैं, तो वे अपनी पीएफ राशि का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। यह नियम घर के निर्माण के लिए भी लागू होता है, बशर्ते कर्मचारी ने अपनी नौकरी में कम से कम 5 साल बिताए हों।

बच्चों की शिक्षा के लिए

कर्मचारी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी अपना पीएफ निकाल सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। इसके लिए कर्मचारी को कुछ विशेष दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे बच्चों के शिक्षा से संबंधित प्रमाणपत्र।

आर्थिक संकट के समय

कभी-कभी, व्यक्तिगत या पारिवारिक आर्थिक संकट के कारण भी कर्मचारी अपना पीएफ निकालने का निर्णय ले सकते हैं। यदि कोई अचानक संकट का सामना करता है और उसे तत्काल पैसों की आवश्यकता होती है, तो यह विकल्प उनके लिए उपलब्ध होता है। हालांकि, यह विकल्प केवल गंभीर परिस्थितियों में ही उपलब्ध है और इसे केवल सीमित समय के लिए अनुमति दी जाती है।

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विवाह/शादी के बाद की स्थिति

यदि कोई कर्मचारी शादी के बाद अपना परिवार बढ़ाने की योजना बनाता है या पति/पत्नी की मदद के लिए पीएफ निकालना चाहता है, तो यह एक और कारण हो सकता है। यहां तक कि यदि कर्मचारी को अपना परिवार बढ़ाने के लिए और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, तो वह पीएफ से मदद ले सकता है।

सरकारी और निजी योजनाओं के तहत आकस्मिक सहायता

कर्मचारी अपनी नौकरी में आए आकस्मिक हालात (जैसे प्राकृतिक आपदा) के दौरान पीएफ से आकस्मिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों को पीएफ का एक हिस्सा निकालने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में अपने परिवार की सहायता कर सकें।

कैसे करें अपना पीएफ निकासी

ऑनलाइन प्रक्रिया:

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1. EPFO की वेबसाइट पर जाएं।

2. UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें।

3. 'Online Services' में 'Claim (Form-31, 19 & 10C)' विकल्प पर क्लिक करें।

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4. आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी भरें और सबमिट करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

1. अपने नियोक्ता से संपर्क करें और पीएफ निकासी का आवेदन पत्र प्राप्त करें।

2. आवेदन पत्र में सभी जरूरी विवरण भरकर नियोक्ता के पास जमा करें।

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3. नियोक्ता द्वारा उचित प्रक्रिया के बाद, EPFO द्वारा आपके खाते में राशि भेज दी जाती है।

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