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नई गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कब बनवाना होता है? यहां जानें समय सीमा

नई गाड़ी लेने की खुशी में कई बार हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी बन सकती हैं. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी उन्हीं में से एक है. ये एक छोटा-सा कागज़ है, लेकिन इसके बिना आप कानूनी रूप से गाड़ी नहीं चला सकते. इसलिए, अगर आपकी गाड़ी को एक साल हो गया है, तो बिना देरी किए PUC बनवाएं.

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Pollution Under Control: जब भी कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीदता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में बीमा, रजिस्ट्रेशन, टैक्स और आरटीओ से जुड़े काम होते हैं. लोग इन जरूरी कागजातों को समय पर बनवाने और संभालने में कोई कोताही नहीं बरतते. लेकिन एक दस्तावेज़ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग या तो भूल जाते हैं या उसे कम अहमियत देते हैं, और वो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसे हम आमतौर पर PUC (Pollution Under Control) कहते हैं.

आखिर क्या है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट?

PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो यह साबित करता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण तय किए गए मानकों के अंदर है. यानी, आपकी गाड़ी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है या कम से कम निर्धारित सीमा में है. ये सर्टिफिकेट न सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है.

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 नई गाड़ी के लिए कब बनवाना होता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट?

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बहुत से लोगों को लगता है कि गाड़ी लेते ही उन्हें हर दस्तावेज़ के साथ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपने अभी-अभी नई गाड़ी खरीदी है, तो आपको पहले 12 महीनों यानी पूरा एक साल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं होती है. नियमों के अनुसार, नई गाड़ियों को पहले साल तक इस दस्तावेज़ से छूट दी जाती है.

12 महीने बाद हर 6 महीने में बनवाना होगा PUC

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एक साल बीत जाने के बाद, आपको हर 6 महीने में एक बार अपनी गाड़ी की प्रदूषण जांच करवानी होगी और नया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा. यह जांच यह सुनिश्चित करती है कि आपकी गाड़ी अब भी तय मानकों के अनुसार धुआं छोड़ रही है या नहीं. अगर आपकी गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, इंजन पुराना हो गया है या सर्विसिंग की जरूरत है, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी मानकों पर खरी न उतरे और सर्टिफिकेट न मिले. इसीलिए समय-समय पर गाड़ी की सर्विसिंग भी जरूरी हो जाती है.

 कहां से बनवा सकते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट?

PUC सर्टिफिकेट बनवाना अब बेहद आसान हो गया है. आप इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर या आरटीओ ऑफिस में भी बनवा सकते हैं. ज़्यादातर बड़े पेट्रोल पंपों पर पॉल्यूशन जांच की सुविधा होती है. आपको बस अपनी गाड़ी ले जाकर वहां जांच करवानी होती है और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 10-15 मिनट के अंदर ही आपको PUC सर्टिफिकेट मिल जाएगा.

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बिना सर्टिफिकेट गाड़ी चलाई तो लग सकता है भारी जुर्माना

1.अगर आप एक साल के बाद भी बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

2. भारत सरकार के नियमों के अनुसार, बिना वैध PUC के गाड़ी चलाने पर आप पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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3. साथ ही, कुछ मामलों में आपकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते आप अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते रहें.

नई गाड़ी लेने की खुशी में कई बार हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी बन सकती हैं. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी उन्हीं में से एक है.  ये एक छोटा-सा कागज़ है, लेकिन इसके बिना आप कानूनी रूप से गाड़ी नहीं चला सकते. इसलिए, अगर आपकी गाड़ी को एक साल हो गया है, तो बिना देरी किए PUC बनवाएं. ये न सिर्फ आपके लिए जरूरी है, बल्कि हमारे पर्यावरण की सेहत के लिए भी.

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