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शादी के बाद बदलना है सरनेम? यहां है इसका पूरा लीगल प्रोसेस और जरूरी दस्तावेज़

अगर कोई महिला अपना सरनेम बदलना चाहती है, तो इसके लिए कुछ कानूनी कदमों का पालन करना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली जरूर है, लेकिन पूरी तरह कानूनी और स्थायी होती है, जिससे भविष्य में पहचान या दस्तावेज से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होती।

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Surname Change Process: शादी के बाद सरनेम बदलना भारत में एक वैकल्पिक लेकिन सामान्य प्रक्रिया है, खासकर महिलाओं के लिए जो अपने पति का उपनाम अपनाना चाहती हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद है और कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कोई महिला अपना सरनेम बदलना चाहती है, तो इसके लिए कुछ कानूनी कदमों का पालन करना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली जरूर है, लेकिन पूरी तरह कानूनी और स्थायी होती है, जिससे भविष्य में पहचान या दस्तावेज से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होती।

सबसे पहले तय करें कि आप सरनेम बदलना चाहती हैं या नहीं

शादी के बाद सरनेम बदलना पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। यह कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। आप चाहें तो पुराना सरनेम भी रख सकती हैं या नया सरनेम भी जोड़ सकती हैं (जैसे – डबल सरनेम)। फैसला लेने के बाद ही प्रोसेस शुरू करें।

1. एफिडेविट (Affidavit) बनवाना सरनेम बदलने का पहला और जरूरी स्टेप है एक एफिडेविट बनवाना। एफिडेविट एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आप घोषित करती हैं कि आपने शादी के बाद स्वेच्छा से अपना सरनेम बदला है

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2. एफिडेविट में शामिल जानकारी:

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पुराना नाम (Before Marriage Name)

नया नाम (After Marriage Name)

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शादी की तारीख

पति का नाम

3. कारण: "शादी के बाद नाम में बदलाव

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कैसे बनवाएं:

आप किसी भी नोटरी या वकील के पास जाकर ₹50–₹100 की स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बनवा सकती हैं।

समाचार पत्र में नाम परिवर्तन का विज्ञापन

एफिडेविट के बाद अगला कदम है नाम बदलने की सूचना को दो अखबारों में प्रकाशित कराना — एक स्थानीय (हिंदी या आपकी क्षेत्रीय भाषा) और एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में

विज्ञापन में शामिल हो:

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1. पुराना नाम

2. नया नाम

3. एफिडेविट के आधार पर बदलाव

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4. तारीख

5. शहर का नाम

6. यह एक कानूनी रिक्वायरमेंट है जिससे भविष्य में आपके नाम को लेकर कोई कानूनी भ्रम न रहे।

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राजपत्र (Gazette) में नाम बदलवाना (जरूरी स्टेप)

भारत सरकार के अधीन आप अपना नाम आधिकारिक तौर पर भारत के राजपत्र (Gazette of India) में बदल सकती हैं। ये एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है जिसमें आपका नाम स्थायी रूप से दर्ज हो जाता है।

1. जरूरी दस्तावेज:

2. एफिडेविट की कॉपी

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3. अखबार में प्रकाशित विज्ञापन की कॉपी

4. पासपोर्ट साइज़ फोटो

5. शादी का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)

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6. एक पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)

7. आवेदन पत्र (Form – जो Gazette Office की वेबसाइट से मिल सकता है

कहाँ जमा करें:

1. आप राज्य राजपत्र (State Gazette) या केंद्रीय राजपत्र (Central Gazette) में आवेदन कर सकती हैं।

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2. केंद्रीय के लिए: www.egazette.nic.in

दस्तावेजों में नाम अपडेट करवाना

अब जब आपका नाम आधिकारिक रूप से बदल गया है, तो आपको यह नया नाम अपने सारे जरूरी दस्तावेजों में अपडेट कराना होगा:

आधार कार्ड

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पैन कार्ड

वोटर आईडी

पासपोर्ट

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बैंक अकाउंट्स

ड्राइविंग लाइसेंस

इन सभी के लिए अलग-अलग फॉर्म्स और डॉक्युमेंट्स लगते हैं, जिनमें एफिडेविट, Gazette Notification और मैरिज सर्टिफिकेट आमतौर पर मांगा जाता है।

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शादी के बाद सरनेम बदलना एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसे सही तरीके से करने पर आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन एक बार पूरी हो जाने पर आपके सभी सरकारी रिकॉर्ड्स में नया नाम अपडेट हो जाता है।अगर आप चाहें, तो यह बदलाव न भी करें – कानून इसकी अनुमति देता है। बदलाव सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।

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