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GST रेट घटने के बाद भी ज्यादा पैसा ले रहे दुकानदार? जानें शिकायत करने का आसान तरीका

GST की नई दरों से जहां जनता को राहत मिलने जा रही है, वहीं सरकार ने यह भी पक्का किया है कि कोई दुकानदार या कंपनी आपको गुमराह न कर सके. अब अगर कोई आपको पुराने रेट पर सामान देता है, तो आप उसके खिलाफ आसानी से शिकायत कर सकते हैं, वो भी फोन, वेबसाइट या ऐप के जरिए.

Source: Justdial
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GST: देश की आम जनता को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है. अब GST की पुरानी चार दरों को हटाकर सिर्फ दो दरें लागू की जाएंगी 5% और 18%. यानी अब 12% और 28% वाली कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है. यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा. इसका मतलब है कि अब बहुत सारी चीजें पहले से सस्ती मिलने लगेंगी.3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया था, और अब सरकार ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके बाद अब दुकानदारों को 22 सितंबर से सभी प्रोडक्ट्स पर नई GST दरों के हिसाब से दाम लगाने होंगे.

कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?

नई दरों के लागू होने से तेल, साबुन, शैंपू, दूध, मक्खन, घी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, बाइक और कार जैसी रोजमर्रा की और जरूरी चीजों के दाम घट सकते हैं. क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को अब या तो 5% या 18% GST स्लैब में डाला गया है, जिससे इनका बाजार भाव पहले से कम हो सकता है.

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अगर दुकानदार नई दरें लागू न करें तो क्या करें?

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बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर दुकानदार 22 सितंबर के बाद भी पुराने GST रेट के हिसाब से ज्यादा पैसे मांगे, तो क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आपके पास कानूनी अधिकार है, और आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.  सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) और अन्य प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराए हैं..

1. टोल फ्री नंबर और WhatsApp से शिकायत करें

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आप National Consumer Helpline (NCH) पर कॉल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए दो नंबर दिए गए हैं:
1800-11-4000 (Toll Free)
1915 (All India Short Number)
अगर आप WhatsApp से शिकायत करना चाहें, तो आप इस नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं: 8800001915. यहां आप अपनी शिकायत सीधे दर्ज कर सकते हैं.

 2. वेबसाइट से ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

  • अगर आप वेबसाइट के जरिए शिकायत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर जाएं: consumerhelpline.gov.in/public/
  • पहले वेबसाइट पर साइन अप करें (नया अकाउंट बनाएं)
  • फिर लॉग इन करें और "Register Grievance" ऑप्शन चुनें
  • अपनी शिकायत की पूरी जानकारी भरें
  • अगर आपके पास कोई बिल या डॉक्युमेंट है, तो उसे अपलोड करें
  • इसके बाद आप अपनी शिकायत सबमिट करें
  • आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं

 3. मोबाइल ऐप से कैसे करें शिकायत?

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अगर आप मोबाइल से शिकायत करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • NCH मोबाइल ऐप – इसे Google Play Store या App Store से डाउनलोड करें
  • ऐप में रजिस्टर करें, फिर लॉग इन करें और शिकायत दर्ज करें
  • आप UMANG ऐप से भी शिकायत कर सकते हैं. UMANG खोलें, "Consumer Complaints" सेक्शन में जाएं और वहां से अपनी शिकायत दर्ज कर
  • अगर फिर भी समाधान न मिले, तो Consumer Forum जाएं

अगर आपकी शिकायत पर कोई जवाब नहीं आता या समाधान नहीं होता, तो आप सीधे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं. अब जरूरी नहीं कि आप उसी शहर के फोरम में जाएं जहां से सामान खरीदा गया. आप अपने शहर या राज्य के किसी भी फोरम में शिकायत कर सकते हैं. कंज्यूमर फोरम की जानकारी और पता आप इसी वेबसाइट पर पा सकते हैं:https://consumerhelpline.gov.in/public/ यहां “Forums” सेक्शन में जाकर अपने नजदीकी फोरम की डिटेल्स देखें और शिकायत दर्ज करें

अब ग्राहक भी जागरूक और मजबूत

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GST की नई दरों से जहां जनता को राहत मिलने जा रही है, वहीं सरकार ने यह भी पक्का किया है कि कोई दुकानदार या कंपनी आपको गुमराह न कर सके. अब अगर कोई आपको पुराने रेट पर सामान देता है, तो आप उसके खिलाफ आसानी से शिकायत कर सकते हैं, वो भी फोन, वेबसाइट या ऐप के जरिए.

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