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Railway Rules: अगर आप जरनल टिकट पर करते है यात्रा, तो अब हो सकती है सख्त कार्यवाही

Railway Rules: रिजर्वेशन के लिए ट्रेन में स्लीपर और जर्नल कोच होता है। लेकिन कई यात्रियों के पास ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने के पैसे नहीं होते है।तो वही ऐसे लोगो के लिए जर्नल कोच बनाया गया है।

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Railway Rules: करोड़ों की संख्या में भारत में यात्री रोजाना सफर करते है। इन यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा 13 हजार से ज्यादा ट्रैन चलाई जाती है। ट्रेन में यात्रा करने से पहले ज्यादातर यात्री ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर चलते है।इससे यात्री को ट्रेन में काफी सहूलियत मिलती है।वहीं रिजर्वेशन के लिए ट्रेन में स्लीपर और जर्नल कोच होता है।  लेकिन कई यात्रियों के पास ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने के पैसे नहीं होते है।तो वही ऐसे लोगो के लिए जर्नल कोच बनाया गया है।  जिसमे रिजर्वेशन के मुताबिक कम पैसे लगते है।  लेकिन कई लोग ऐसे भी होते है जो जर्नल कोच में सफर के बावजूद भी टिकट नहीं लेते है।  लेकिन रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे है तो आपको टिकट लेना अनिवर्य है।  आइए जानते है इन नियमों को न मानने पर कितना लगता है जुर्माना...

नियमों को तोड़ने पर लगेगा इतना जुर्माना (Railway Rules)

रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री बिना टिकट के सफर करता है और ऐसे में पकड़े जाने पर टीटीई 250 रूपये का न्यूनतम जुर्माना वसूलता है।  वही इसके साथ ही जिस स्टेशन पर यात्री को पकड़ा जाता है। वहां से लेकर जिस स्टेशन ने ट्रेन से चलना शुरू किया था।  वहां तक का किराया वसूला जाता है ।  वही इसके साथ ही अगर यात्री को आगे के स्टेशन तक जाना है तो उसे आगे के स्टेशन के भी पैसे देने होते है।  वही आपको बता दे, हर साल बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों से जुर्माने के तौर पर करोड़ो रूपये वसूलते है।इसलिए बेहतर यही है जब जर्नल कोच में सफर करें तो टिकट जरूर लें। 

वेटिंग टिकट पर न करें बिलकुल सफर (Railway Rules)

कई बार लोग ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते है।तो उनकी टिकट वेटिंग में हो जाती है।ऐसे में अगर लोग काउंटर टिकट लेते है।  तो वो वेटिंग टिकट पर ही सफर कर लेते है।क्योकि काउंटर से ली गयी वेटिंग टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है।लेकिन बावजूद इसके आप वेटिंग टिकट पर सफर करते है।वहीं ऐसे में टीटीई के पास इतना हक्क होता है की वो आपको ट्रेन से नीचे उतार सके।इसके साथ ही आप पर जुर्माना लग सकता है।  

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