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Property Rights: अब घर की संपत्ति में होगा दामाद का भी हक्क! हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
Property Rights: बच्चों के हक्क को लेकर भी कई तरह के नियम बने है। शादी के बाद बेटी पिता की संपत्ति में कितना अधिकार रखती है या फिर बेटे के पास कितना अधिकार नहीं होता है की वो पिता की संपत्ति में कितना अधिकार जता सके।
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Property Rights: घर परिवार के संपत्ति को लेकर हर तरह तरह के मनमुटाव देखने को मिलते है। जायदाद को लेकर तो आज के ज़माने में कोई सगा नहीं है। हर किसी को आपके पुरखों की जमीनों से ही लेना देना है। जायदाद के मामले में तो भाई भाई का सगा नहीं होता है।माता पिता की संपत्ति पर हक सिर्फ उनके बच्चो का होता है।
हालांकि बच्चों के हक्क को लेकर भी कई तरह के नियम बने है।शादी के बाद बेटी पिता की संपत्ति में कितना अधिकार रखती है या फिर बेटे के पास कितना अधिकार नहीं होता है की वो पिता की संपत्ति में कितना अधिकार जता सके। वहीं आपको बता दें , इन सबके बीच कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब दामाद भी ससुर की संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है या नहीं।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....
दामाद के हक्क के लिए अदालत ने सुनाया फैसला (Property Rights)
केरल कोर्ट के मुताबिक, कोई भी दामाद ससुर की संपत्ति पर उतना ही अधिकार जता सकता है ,जितना उनके बेटे का होता है। हालांकि इसके पीछे एक खास वजह होनी चाहिए। अगर ससुर ने अपनी अर्जित संपत्ति में से कुछ हिस्सा या पूरी संपत्ति दामाद के नाम लिखी हो तभी दामाद इस संपत्ति पर हक़ जमा सकते है।
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इस बात का रखना होगा ध्यान (Property Rights)
दामाद की और से संपत्ति पर अधिकार मांगने के पीछे इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए की ससुर ने किसी दबाव या जबरदस्ती के चक्कर में तो संपत्ति दमाद के नाम तो नहीं की है। अगर इसका प्रमाण मिलता है तो दामाद को इसके लिए सजा देने का प्रवधान है। ऐसे में ससुर दोबारा अपनी संपत्ति को लेने के लिए कोर्ट में चुनती दें सकता है।
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बहु का ससुर की संपत्ति पर कितना है हक (Property Rights)
बता दें, बहु का अपने पति की पैतृक संपत्ति या फिर ससुर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। वहीं अगर पति का निधन हो जाएं तो सिर्फ पत्नी को उतना ही धन/ हिस्सा मिलता है जितना उनके पति के नाम पर हो। दरअसल एक मामले के तहत केरल हाई कोर्ट ने यह साफ़ किया है दामाद का ससुर की संपत्ति में कोई हक्क नहीं है ,न तो जमीन पर ,न तो भवन /घर पर और न ही उनकी चल संपत्ति पर कोई अधिकारी होता है। इस बड़े फैसले को हाई कोर्ट के जज न्यायधीश अनिल कुमार ने सुनाया है।