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PAN-Aadhaar Link: क्या आपको लिंक करने की जरूरत नहीं? इन लोगों के लिए बदल गए नियम

UIDAI: पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आप न इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे, न पेंडिंग रिफंड प्राप्त कर पाएंगे. साथ ही बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय लेनदेन में भी दिक्कतें आ सकती हैं.

Image Source: Social Media
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PAN -Aadhaar Link: सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. जिन लोगों के आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बने हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड के साथ आधार लिंक करना जरूरी है. यदि यह लिंकिंग समय पर नहीं हुई, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो सकता है. पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आप न इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे, न पेंडिंग रिफंड प्राप्त कर पाएंगे. साथ ही बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय लेनदेन में भी दिक्कतें आ सकती हैं.

इन लोगो को मिली है छूट?


हर किसी के लिए पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है. कुछ लोगों को आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट दी गई है. जिनके लिए लिंक करना जरूरी नहीं है:


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  • अनिवासी भारतीय (NRI) जिनके पास आधार कार्ड नहीं है.
  • 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक. असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी. 
    यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो पैन और आधार लिंक करना आवश्यक नहीं है.
  • लेकिन यदि आपने आधार कार्ड स्वेच्छा से लिया है, तो उसे पैन के साथ लिंक करना जरूरी है, अन्यथा पैन निष्क्रिय हो सकता है.


अनिवासी और विदेशी नागरिकों के लिए नियम

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अनिवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को पैन-आधार लिंक से छूट दी गई है, क्योंकि यह नियम निवास केंद्रित है. यानी अगर आपके पास भारत में स्थायी निवास नहीं है और आधार कार्ड नहीं है, तो पैन लिंक करना जरूरी नहीं. फिर भी, पैन कार्ड भारतीय इनकम या निवेश के लिए जरूरी होता है.

वरिष्ठ नागरिक और नाबालिगों के लिए राहत

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वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से ऊपर): इन लोगों को लिंकिंग में राहत दी गई है. 
नाबालिग (18 वर्ष से कम): नाबालिगों को पैन-आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही वे वयस्क होते हैं, उन्हें लिंक करना अनिवार्य होगा.
ध्यान रहे कि संयुक्त खातों में भी प्रत्येक धारक को अलग से पैन-आधार लिंक करना होगा.

व्यक्तिगत आधार पर लिंकिंग और मृत्यु के मामले

पैन कार्ड की लिंकिंग व्यक्तिगत आधार पर होती है. अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो उसके पैन-आधार लिंक से जुड़े बैंक या डीमैट खाते में दिक्कत आ सकती है. ऐसे मामलों में परिवार को पैन लिंक करने की आवश्यकता नहीं होती. भविष्य में परेशानी से बचने के लिए पैन कार्ड सरेंडर करना ही सही तरीका है.
 
यदि आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन के साथ लिंक कर लें. लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और टैक्स, बैंकिंग और निवेश में समस्याएं आ सकती हैं. वहीं, वरिष्ठ नागरिक, नाबालिग, अनिवासी और कुछ राज्य के निवासी छूट के पात्र हैं. सही समय पर लिंकिंग कर आप भविष्य में अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं.

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