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ट्रेन छूटने पर अब मिलेगी राहत! जानिए क्या आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा!

Indian Railway: अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते है ? या फिर आपको नया टिकट लेना पड़ेगा ? इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है।

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Indian Railway: भारत में ज्यादातर लोग सफर के लिए पहले ट्रेन टिकट बुक कराते है , और फिर जरूरत पड़ने पर ही दूसरे विकल्पों पर विचार करते है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से ट्रेन छूट जाती है , और यात्री मान लेते हैं कि अब उनका टिकट बेकार हो गया है। क्या वाकई में ऐसा होता है ? अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते है ? या फिर आपको नया टिकट लेना पड़ेगा ? इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है।  आइये जानते है क्या है रेलवे का ये नया रूल ....

अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें ? (Indian Railway)

ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी है।  ऐसे में सबसे पहला सवाल ये होता है कि  क्या टिकट का रिफंड मिलेगा ? और दूसरा यह कि क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है ? रेलवे के नियमो के मुताबिक,यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सा टिकट है। 

क्या कर सकते है दूसरी ट्रेन में सफर ? (Indian Railway)

अगर आपके पास जनरल टिकट है , तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कटैगौरी की किसी दूसरी ट्रेन से सफर कर सकते है।  हालांकि , अगर आप किसी  दूसरी कैटेगोरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं , तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।  मेल एक्सप्रेस , सुपरफास्ट , राजधानी , वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में में जनरल टिकट मान्य नहीं होती।  अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते है तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है , और जुर्माना वसूल सकता है।  

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रिजर्वेशन वाला टिकट है तो क्या होगा ? (Indian Railway)

अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई , तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते है। अगर ऐसा करते हुए पकडे गए तो टीटीई आपको बेटिकट मान सकता है और नियमो के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा।  वहीं , अगर जुर्माना नहीं भरते है , तो क़ानूनी कार्यवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है।  ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें।  

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टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम क्या है ? (Indian Railway)

रेलवे के नियमों के अनुसार , तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। 

अगर ट्रेन के शेडूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते है तो 25 % राशि काटी जाएगी। 

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12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50 % रकम काटेगी।  

वेटिंग लिस्ट और आरएएसी टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल लार सकते है, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा।  

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