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Digilocker में अब इन दस्तावेज़ों को स्टोर करना मना, जानिए नया नियम!
Digilocker Documents: भारत सरकार ने साल 2015 में डिजिलॉकर सेवा शुरू की हैं।डिजिलॉकर में आप अपने सभी जरुरी दस्तावेज जमा करके रख सकते हैं। लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जो डिजिलॉकर में आप सेव नहीं कर सकते हैं।
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Digilocker Documents: भारत में रहने के लिए लोगों के पास बहुत से दस्तावेज होने जरुरी होते हैं। इन दस्तावेजों की जरूरत कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती हैं। इनमें बात की जाएं तो आधार कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल होते हैं। लेकिन इन सभी दस्तावेज की फिजिकल कॉपी रख कर चल पाना काफी मुश्किल होता हैं। क्योकि अगर ओरिजिनल कॉपी कहीं खो गई। तो फिर दोबारा बनवाने के लिए पूरी प्रकिया करनी पड़ेगी। इसलिए लोग आजकल डिजिटल तौर पर इन दस्तावेजों को साथ रखकर चलते हैं।इसके लिए भारत सरकार ने साल 2015 में डिजिलॉकर सेवा शुरू की हैं।डिजिलॉकर में आप अपने सभी जरुरी दस्तावेज जमा करके रख सकते हैं। लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जो डिजिलॉकर में आप सेव नहीं कर सकते हैं।आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से ....
इन दस्तावेजों को नहीं रख सकते डिजिलॉकर में
डिजिलॉकर में आप अपने जरुरी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और इन जरुरी डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। वह भारत सरकार द्वारा अप्र्रूव किए जाते हैं। इसमें आप अपने व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट और गैर मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं रख सकते हैं।डिजिलॉकर मुख्य तौर पर सरकारी दस्तावेजों के लिए होता हैं। इसमें आप प्राइवेट कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट या अपनी प्राइवेट कोई रसीद या किसी तरह का अनौपचारिक डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हैं।
इसके अलावा आप डिजिलॉकर में कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं रख सकते। जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान ने जारी नहीं किया हैं। उसे भी आप इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप बैंक खाते से जुडी जानकारी , एटीएम पिन , क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और इस तरह की सवेदनशील जानकारी भी नहीं रख सकते , हाथों में लिखे गए दस्तावेज भी आप डिजिलॉकर में नहीं रख सकते।
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इन डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं
वहीं अब हम आपको बताते चले की आप इन दस्तावेजों को आप डिजिलॉकर में रख सकते हैं। इनमें बता की जाएं तो आप अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड , अपनी गाडी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट , अपना ड्राइविंग लाइसेंस , अपने स्कूल की 10th की और 12th की मार्कशीट , वोटर आईडी कार्ड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद जैसे दस्तावेज रख सकते हैं। इसमें आप 1 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं।
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डिजिलॉकर में न रखे जा सकने वाले दस्तावेज़
फोटो/वीडियो फाइलें
व्यक्तिगत फोटो या वीडियो जैसी गैर-आधिकारिक फाइलों को डिजिलॉकर पर अपलोड करना मना है। यह प्लेटफॉर्म केवल आधिकारिक दस्तावेज़ों के लिए है।
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धार्मिक और सांस्कृतिक दस्तावेज़
धार्मिक पुस्तकें या व्यक्तिगत संस्कृति से जुड़े दस्तावेज़ भी डिजिलॉकर में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं।
संवेदनशील जानकारी
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यदि कोई दस्तावेज़ संवेदनशील जानकारी का उल्लंघन करता है या व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी रखता है (जैसे स्वास्थ्य रिपोर्ट, निजी बैंक खाते के विवरण), तो ऐसे दस्तावेज डिजिलॉकर में नहीं रखे जा सकते।
कॉपियां और जेनरिक डॉक्युमेंट्स
यदि दस्तावेज़ की वैधता और प्रमाणिकता की जांच न की गई हो, तो उसे डिजिलॉकर में अपलोड नहीं किया जा सकता।
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ध्यान देने योग्य बातें
- डिजिलॉकर केवल उस तरह के दस्तावेजों को अनुमति देता है जिन्हें डिजिटल फॉर्मेट में प्रमाणित किया गया हो, जैसे पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आदि।
- किसी दस्तावेज़ को डिजिलॉकर में अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह सरकारी या कानूनी रूप से वैध डिजिटल दस्तावेज़ हो।