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अब मृत व्यक्ति का Pan Card कैंसिल कराना होगा आसान, जानिए पूरा तरीका

पैन कार्ड आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया गया एक यूनिक नंबर होता है, जिसका इस्तेमाल टैक्स, बैंकिंग और कई कानूनी कार्यों में होता है.अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नाम पर पैन कार्ड को आधिकारिक रूप से कैंसिल करवाना जरूरी होता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो और टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड्स सही बने रहें.

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Pan Card Cancel Process: जब परिवार में किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उनकी वित्तीय और कानूनी दस्तावेज़ों को ठीक करवाना ज़रूरी होता है. इन्हीं दस्तावेज़ों में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है – पैन कार्ड. पैन कार्ड आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया गया एक यूनिक नंबर होता है, जिसका इस्तेमाल टैक्स, बैंकिंग और कई कानूनी कार्यों में होता है.अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नाम पर पैन कार्ड को आधिकारिक रूप से कैंसिल करवाना जरूरी होता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो और टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड्स सही बने रहें.

क्यों जरूरी है मृत व्यक्ति का PAN कार्ड कैंसिल कराना?

1. मृत व्यक्ति के नाम पर फाइनेंशियल फ्रॉड या टैक्स धोखाधड़ी न हो सके

2. इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स को सही और अद्यतन बनाए रखना

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3. कानूनी उत्तराधिकार (legal heir) को आगे की प्रक्रिया में सहूलियत

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4. बैंक, प्रॉपर्टी या अन्य संपत्ति के क्लेम के समय दस्तावेजों में क्लियरेंस

कौन कर सकता है आवेदन?

1. मृतक के परिवार के सदस्य, जैसे कि बेटा, बेटी, पत्नी, पति या कोई कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

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2. PAN कार्ड कैंसिल कराने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

3. डिस्ट्रक्ट इनकम टैक्स ऑफिस में आवेदन देना होगा

4. PAN कार्ड को ऑनलाइन कैंसिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होता है.

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एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखें

आपको एक आवेदन पत्र (Application Letter) तैयार करना होगा जिसमें नीचे दी गई बातें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए:

1. मृत व्यक्ति का नाम

2. उसका पैन नंबर

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3. मृत्यु की तारीख

4. मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न

5. आवेदन करने वाले का नाम, पता और संपर्क जानकारी

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6. आवेदनकर्ता का मृतक से संबंध

जरूरी दस्तावेज संलग्न करें

एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ दस्तावेज लगाने होते हैं:

1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

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2. मृतक का PAN कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

3. आवेदनकर्ता का ID प्रूफ (जैसे आधार कार्ड)

4. रिलेशनशिप प्रूफ, जिससे साबित हो कि आप मृतक के करीबी हैं (जैसे परिवार रजिस्टर की कॉपी)

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ऑफिस में सबमिट करें और रसीद लें

यह सभी दस्तावेज लेकर आप नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस में जाएं और ऑफिसर को सबमिट करें. ऑफिसर द्वारा आपकी एप्लीकेशन की जांच की जाएगी और एक रसीद या acknowledgement दी जाएगी .

PAN डेटा को सिस्टम से हटाया जाएगा

इनकम टैक्स विभाग के द्वारा मृत व्यक्ति के PAN को डिएक्टिवेट या कैंसिल कर दिया जाएगा. अगर किसी कारणवश कोई अतिरिक्त जानकारी या डॉक्युमेंट चाहिए होंगे, तो ऑफिस से आपको संपर्क किया जाएगा.

ऑनलाइन तरीका क्या है?

फिलहाल, पूरी तरह से PAN कैंसिलेशन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है. लेकिन कुछ मामलों में आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल प्रोसेस ऑफलाइन ही पूरी होती है.

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अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का निधन हो गया है, तो उनके पैन कार्ड को कैंसिल करवाना एक जिम्मेदार और जरूरी काम है. इससे टैक्स और कानूनी मामलों में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मृतक की पहचान का कोई दुरुपयोग भी नहीं हो सकेगा. ऊपर दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी वकील या एजेंट के खुद ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

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