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प्रधानमंत्री आवास योजना में दिल्लीवाले भी अब कर सकते हैं आवेदन, जानें नए अपडेट्स

PM Awas Yojana: घर खरीदने के लिए अच्छी-खासी रकम चुकानी पड़ती है। कई लोग अपने घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लेते हैं, तो कई लोग नहीं कर पाते। जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं होता, उन लोगों को भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है।

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PM Kisan Yojana: खुद का घर होना, यह हर किसी का सपना होता है। सभी लोग अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं। घर खरीदने के लिए अच्छी-खासी रकम चुकानी पड़ती है। कई लोग अपने घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लेते हैं, तो कई लोग नहीं कर पाते। जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं होता, उन लोगों को भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खास तौर पर जरूरतमंद लोगों को सरकार घर खरीदने में सहायता देती है। साल 2015 में भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी।

केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं, जो फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं हैं। इसी वजह से लोगों के मन में सवाल आता है, "क्या दिल्ली वासियों को आवास योजना का लाभ मिलता है?" आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

क्या दिल्लीवालों को आवास योजना का लाभ मिलता है?

भले ही दिल्ली वासियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्लीवासियों को दो तरह से लाभ मिलता है। पहला है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जिसमें फ्लैट या घर खरीदने पर या घर बनाने पर होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। दूसरा तरीका है इन-सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को सरकार की ओर से पक्का मकान दिया जाता है। दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मुहैया करवाए जाते हैं। सरकार की ओर से सीधे जमीन नहीं दी जाती।

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इन लोगों को मिलता है लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ के लिए इनकम स्लैब तय किया गया हैं।  इसमें बात की जाए तो EWS श्रेड़ी के तहत जिनकी सलाना इनकम 3 -6 लाख रुपये।  MIG -1 में सलाना इनकम 6 -12 लाख रुपये।  MIG -II सालाना इनकम 12 -18 लाख रुपये होने पर लाभ दिया जाता हैं।  अगर किसी के पास दिल्ली में या भारत में कहीं अपना पक्का मकान नहीं हैं।  तो फिर वह आवास योजना के तहत लाभ ले सकते हैं।  

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रताएँ होनी चाहिए

आय सीमा

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): सालाना आय ₹3 लाख तक।

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LIG (निम्न आय समूह): सालाना आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।

MIG-I (मध्यम आय समूह-1): सालाना आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक।

MIG-II (मध्यम आय समूह-2): सालाना आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक।

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आवेदनकर्ता का नागरिक होना: आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

पहले कोई घर न होना: आवेदक के पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए, या उसने योजना से लाभ नहीं उठाया हो।

सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, और महिला समूह के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

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उम्र की सीमा: आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन आवेदन (Online Application)

1. प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाएं।

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2. "Citizen Assessment" या "ऑनलाइन आवेदन" के विकल्प पर क्लिक करें।

3. अपनी श्रेणी का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।

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ऑफलाइन आवेदन (Offline Application):

1.कुछ राज्य सरकारें या स्थानीय निकाय (municipalities) ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार करते हैं।

2. इसके लिए आपको अपने नजदीकी नगरपालिका या पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और वहां जमा करना होगा।

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दस्तावेज़

आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, और निवास प्रमाण पत्र।

अगर आप किसी विशेष श्रेणी (जैसे SC/ST/OBC) से हैं तो संबंधित प्रमाणपत्र भी ज़रूरी होगा।

PMAY के तहत लाभ

1. ब्याज दरों में सब्सिडी (मध्यम आय और निम्न आय वर्ग के लिए)।

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2. सरकारी अनुदान।

3. आवास निर्माण या मरम्मत में मदद।

4. अगर आप पात्रता पर खरे उतरते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ के साथ आवेदन करते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है।

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