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यूपी की शादी योजना में नया बदलाव, अब मिलेगा दोगुना पैसा – जानें अप्लाई करने का तरीका
इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं. इस योजना का उद्देश्य गरीब लड़कियों की शादी को सुगम बनाना और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देना है.
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या शादी अनुदान योजना. इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं. इस योजना का उद्देश्य गरीब लड़कियों की शादी को सुगम बनाना और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देना है. वहीं, इस योजना में एक नया अपडेट आया है, जिसमें योजना की राशि को दोगुना कर दिया गया है.
योजना के तहत मिलने वाली राशि
इस योजना के अंतर्गत कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई हैं ..
यह राशि निम्नलिखित तरीके से वितरित की जाती है:
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₹75,000 – लड़की के बैंक खाते में सीधे जमा किए जाते हैं.
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₹10,000 – घरेलू सामान की खरीदारी के लिए.
₹15,000 – शादी के आयोजन के लिए, जैसे टेंट, बिजली, पानी की व्यवस्था आदि.
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पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
निवास: वर और वधू दोनों का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
परिवार की वार्षिक आय:
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परिवार की वार्षिक आय:
ग्रामीण क्षेत्रों में – ₹46,080
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शहरी क्षेत्रों में – ₹56,560 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
उम्र: लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
शादी का प्रमाण: शादी की तारीख के 90 दिन पहले या बाद में आवेदन किया जा सकता है.
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अधिकतम लाभार्थी: एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है.
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
1. वर और वधू का आधार कार्ड.
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2. दोनों का वोटर आईडी कार्ड.
3. बीपीएल कार्ड.
4. निवास प्रमाण पत्र.
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5. आय प्रमाण पत्र.
6. शादी का प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड.
7. बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए).
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8. वर और वधू की पासपोर्ट साइज फोटो.
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
1. शादी अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
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2. "नया पंजीकरण" (New Registration) पर क्लिक करें.
3. अपने आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें और OTP प्राप्त करें.
4. प्राप्त OTP दर्ज करें और फॉर्म भरें.
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5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें.
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
1. आवेदन के बाद, संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है.
2. यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो निर्धारित राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाती है.
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उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है. यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों की स्थिति को भी मजबूत करती है. यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करें और समय पर आवेदन करें.