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बिहार में वोटर लिस्ट से नाम गायब? घबराएं नहीं, ऐसे करें जांच और जुड़वाएं नाम
बिहार चुनाव से पहले हर वोटर के लिए जरूरी है कि वह अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर ले और यदि नाम गायब है, तो समय रहते उसे जुड़वा ले. इससे आप अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर पाएंगे.
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Bihar Chunav 2025: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियों के तहत वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य के सभी योग्य नागरिकों को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना है. चुनाव आयोग ने हाल ही में 2003 की वोटर लिस्ट को भी सार्वजनिक किया है, जिसमें जिन लोगों का नाम पहले से दर्ज है, उन्हें पहचान साबित करने के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. इस पहल से करीब 4.9 करोड़ मतदाताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने की आसान प्रक्रिया
यदि आप बिहार के निवासी हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो आप इसे ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा दो वेबसाइटें उपलब्ध कराई गई हैं:
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https://www.nvsp.in
https://electoralsearch.eci.gov.in
इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप "Search in Electoral Roll" या "मतदाता सूची में खोजें" विकल्प पर क्लिक करें.
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दो तरीके से कर सकते हैं सर्च:
विवरण के आधार पर: नाम, उम्र, लिंग, जिला, विधानसभा क्षेत्र आदि भरकर
EPIC नंबर से: अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उस पर लिखा EPIC नंबर दर्ज करें
जैसे ही आप जानकारी सबमिट करेंगे, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ जाएगी – जिसमें बूथ का नाम, सीरियल नंबर, EPIC नंबर आदि शामिल होगा.
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नाम वोटर लिस्ट से कट गया है? ऐसे जुड़वाएं दोबारा
अगर सर्च के दौरान पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप दोबारा ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके नाम जुड़वा सकते हैं.
ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया:
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1.https://www.nvsp.in पर जाएं
2. "Forms" सेक्शन में जाकर Form 6 भरें
3. मांगी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, पता, उम्र, फोटो आदि भरें
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4. साथ में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Reference Number मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं
6. आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा
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ऑफलाइन नाम जुड़वाने की प्रक्रिया:
अपने नजदीकी बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क करें.
उनसे फॉर्म 6 प्राप्त करें और भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करें.
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विपक्ष का विरोध और आयोग की सफाई
हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर बिहार के विपक्षी दलों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है. उनका कहना है कि यह कदम चुनाव से ठीक पहले लिया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं. लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 की वोटर लिस्ट को केवल इसलिए जोड़ा गया है ताकि पुराने मतदाताओं को पहचान पत्र के बिना भी सुविधा मिल सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी को बाहर न किया जाए.
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बिहार चुनाव से पहले हर वोटर के लिए जरूरी है कि वह अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर ले और यदि नाम गायब है, तो समय रहते उसे जुड़वा ले. इससे आप अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर पाएंगे. चुनाव में भागीदारी हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है, इसलिए ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाएं और सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जरूर हो.