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ट्रेन छूट गई? टिकट से फिर भी कर सकते हैं यात्रा या पा सकते हैं रिफंड, जानिए कैसे

भारतीय रेलवे की व्यवस्था जितनी विशाल है, उतनी ही लचीली और सुविधाजनक भी है,बस जरूरत है उसके नियमों की जानकारी रखने की. अगर कभी आपकी ट्रेन छूट जाए, तो यह जान लीजिए कि आपका टिकट बेकार नहीं हुआ है. सही कदम उठाकर आप न केवल अपना नुकसान रोक सकते हैं, बल्कि सिस्टम का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं.

Image Credit: Pexels
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Indian Railway: भारत जैसे विशाल देश में भारतीय रेलवे न केवल परिवहन का सबसे बड़ा साधन है, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा भी है. हर दिन करीब ढाई करोड़ से ज्यादा यात्री भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं. मगर इनमें से बहुत से यात्रियों को रेलवे के नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती. खासकर तब, जब किसी कारणवश उनकी ट्रेन छूट जाती है.

अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि ट्रेन छूटते ही उनका टिकट बेकार हो गया और वह पैसे का नुकसान भी सह लेते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि रेलवे ने ऐसी स्थिति के लिए भी कुछ नियम और उपाय बनाए हैं, जिनकी जानकारी होने पर यात्री अपना नुकसान काफी हद तक बचा सकते हैं. 

क्या ट्रेन छूटने पर टिकट वाकई बेकार हो जाता है?

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नहीं, बिल्कुल नहीं...अगर आपने टिकट लिया था और किसी कारण ट्रेन छूट गई है, तो घबराइए नहीं और न ही टिकट को फाड़िए या फेंकिए. रेलवे के नियमों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में टिकट का सही तरीके से इस्तेमाल अब भी संभव है, बशर्ते आप उसके नियमों को जानते हों. रेलवे ने रिजर्व और अनरिजर्व (जनरल) दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं, जिनके तहत वे अपनी टिकट से लाभ उठा सकते हैं.

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जनरल टिकट वालों के लिए क्या विकल्प है?

अगर आपने अनरिजर्व यानी जनरल टिकट खरीदी है और ट्रेन छूट गई है, तो उस टिकट का आप फिर भी उपयोग कर सकते हैं. रेलवे की तरफ से तय की गई वैलिडिटी पीरियड के अंदर आप उस टिकट का इस्तेमाल किसी दूसरी ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर के लिए कर सकते हैं.

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वैधता अवधि (Validity Period):

छोटी दूरी की यात्रा के लिए टिकट – 3 घंटे तक वैध

लंबी दूरी की यात्रा के लिए टिकट – 24 घंटे तक वैध

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आपको किसी स्टेशन पर जाकर नया टिकट नहीं खरीदना होगा, बस उसी टिकट को दिखाकर जनरल कोच में चढ़ सकते हैं, बशर्ते आप वैधता अवधि के अंदर हों.

ध्यान दें: यह सुविधा केवल जनरल टिकट वालों के लिए है. रिजर्वेशन वाले यात्रियों को इसके लिए अलग नियमों का पालन करना होता है.

रिजर्व टिकट वालों के लिए क्या है विकल्प?

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यदि आपने ट्रेन के लिए रिजर्वेशन टिकट लिया था और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपकी टिकट भी बेकार नहीं हुई है. इस स्थिति में रेलवे ने यात्रियों को TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करने का विकल्प दिया है.

 कैसे करें TDR फाइल?

1.ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर आपको ऑनलाइन TDR फाइल करना होगा.

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2. यह प्रक्रिया आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी कर सकते हैं.

3. TDR फाइल करने के बाद रेलवे आपकी स्थिति की जांच करता है और फिर कुछ कटौती करके रिफंड की राशि वापस करता है.

काउंटर टिकट वालों के लिए नियम: अगर आपने रेलवे स्टेशन के काउंटर से रिजर्वेशन टिकट खरीदी थी, तो आपको TDR फाइल करने के लिए उसी स्टेशन या नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा.

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ध्यान रखें: यह सुविधा सिर्फ रिजर्व टिकट पर लागू होती है. जनरल टिकट पर TDR का विकल्प नहीं होता.

महत्वपूर्ण सलाह और सुझाव

समय का ध्यान रखें: TDR फाइल करने की समय सीमा सिर्फ 4 घंटे होती है। देरी होने पर आपका रिफंड नहीं मिल पाएगा.

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टिकट संभाल कर रखें: चाहे जनरल हो या रिजर्व, ट्रेन छूटने के बाद भी टिकट को फेंकने या नुकसान पहुंचाने की गलती न करें.

IRCTC ऐप इंस्टॉल करें: अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो IRCTC ऐप का इस्तेमाल आपको टीडीआर फाइल करने में बहुत मदद करेगा.

स्टेशन मास्टर से सलाह लें: किसी असमंजस की स्थिति में स्टेशन पर मौजूद स्टेशन मास्टर या रेलवे कर्मचारी से जानकारी लें.

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भारतीय रेलवे की व्यवस्था जितनी विशाल है, उतनी ही लचीली और सुविधाजनक भी है,बस जरूरत है उसके नियमों की जानकारी रखने की. अगर कभी आपकी ट्रेन छूट जाए, तो यह जान लीजिए कि आपका टिकट बेकार नहीं हुआ है. सही कदम उठाकर आप न केवल अपना नुकसान रोक सकते हैं, बल्कि सिस्टम का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं.

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