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Metro Rules: मेट्रो के महिला कोच में गलती से भी न चढ़ें पुरुष, चालान और कड़ी कार्रवाई तय
दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए DMRC ने महिला कोच में पुरुषों के प्रवेश पर सख्त नियम लागू किए हैं. यदि आप पुरुष हैं, तो महिला कोच में यात्रा करने से बचें, क्योंकि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है.
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Delhi Metro Rules: दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों का प्रवेश एक गंभीर उल्लंघन है, और इसे रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कड़े कदम उठाए हैं. आइए जानते हैं कि इस नियम का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होती है, कौन करता है यह कार्रवाई, और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी..
महिला कोच में पुरुषों का प्रवेश: जुर्माना और कार्रवाई
दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों का प्रवेश करना दिल्ली मेट्रो (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है. इस उल्लंघन पर ₹250 का जुर्माना लगाया जाता है. यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता या नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे ट्रेन से उतारकर दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (DMRP) के हवाले किया जाता है.
कार्रवाई कौन करता है?
महिला कोच में पुरुषों के प्रवेश पर कार्रवाई के लिए DMRC ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत 10 फ्लाइंग स्क्वायड तैनात किए गए हैं, जो दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर वीकडेज में औचक निरीक्षण करते हैं. इन फ्लाइंग स्क्वायड्स में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (DMRP), और DMRC के कर्मचारी शामिल होते है .
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शिकायत कैसे करें?
यदि महिला यात्री महिला कोच में पुरुषों के प्रवेश या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करती हैं, तो वे DMRC की 24x7 हेल्पलाइन नंबर 155370 पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं.
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