Advertisement

Loading Ad...

Metro Rules: मेट्रो में करते है ये हरकत तो सीधा पहुंच सकते है जेल या फिर लग सकता है जुर्माना

Metro Rules: अगर आप मेट्रो में कुछ ऐसी हरकत करते है या फिर पैरों से गेट को बंद होने से रोकते है तो भरना पड़ सकता है अच्छा ख़ासा जुर्माना।

Google
Loading Ad...

Metro Rules: दिल्ली एनसीआर के लिए दिल्ली मेट्रो को लाइफ लाइन कहा जाता है। दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते है।दिल्ली मेट्रो में आय दिन इस तरह की हरकतें होती रहती है जिसकी वजह से लोगो को अब मेट्रो में जानें से डर लगने लगा है। अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है।

जहां एक महिला की सदी गेट में फसने से मौत हो गयी है।इसी के चलते सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए गाइड लाइन्स जारी की है।मेट्रो में गेट बंद होने से न रोके , इस वजह से कई हादसे हुए है।ऐसा करना मेट्रो के रूल्स के खिलाफ है।अगर आप मेट्रो में कुछ ऐसी हरकत करते है या फिर पैरों से गेट को बंद होने से रोकते है तो भरना पड़ सकता है अच्छा ख़ासा जुर्माना।आइये जानते है इस खबर को विस्तार से .......

इतनी हो सकती सजा (Metro Rules)

बहुत से यात्री जब देखते है की कोई यात्री मेट्रो में एंट्री कर रहा है और उसके आने से पहले गेट बंद हो रहा है तो वह हीरो बनते हुए गेट को रोक लेते है।ऐसा करना न सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि दूसरो के लिए खतरनाक है। तो वही डीएमआरसी के नियमो के खिलाफ भी है। दिल्ली रेल मेट्रो कारपोरेशन यानी डीएमआरसी के नियमो के मुताबिक मेट्रो के गेट बंद होने से रोकने आपके लिए महंगा साबित हो सकता है।  

Loading Ad...

वही आपको बता दें, डीएमआरसी के नियमों के मुताबिक, अगर कोई दिल्ली मेट्रो में अपने पैरों से गेट बंद होने से रोकता है तो फिर डीएमआरसी के मेट्रो रेलवे ऑपरेशन एन्ड मेन्टेन्स एक्ट 2002 की धारा 67 के तहत यह अपराध माना जाता है। और इसके लिए 4 साल तक की जेल और 1000 रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।  या फिर इसके साथ दोनों सजाएं हो सकती है।  

Loading Ad...

रील बनाने के लिए तोड़ते है ये नियम (Metro Rules)

पिछले कुछ सालो से देखा जाएं तो दिल्ली मेट्रो में सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले लोगो ने माहौल काफी ख़राब कर रखा है , और इस वजह से यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में आयी है। इसमें से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ही मेट्रो का गेट रोक दें रहे है।

डीएमआरसी के सामने पिछले कुछ समय में काफी केस सामने आये है। वही नियमो के मुताबिक इन सभी लोगो पर दिल्ली मेट्रो के रेलवे एक्ट 2002 की धारा 67 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।  

LIVE
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...
Loading Ad...
Loading Ad...
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...