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Indian Railway: अगर ट्रेन का हो गया है एक्सीडेंट, तो रेलवे देगा आपको क्लेम, आइए जाने कैसे

Indian Railway: आपको पता है इन्शुरन्स क्लेम  के माध्यम से जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाया जा सकता है। रेलवे इसके लिए 45 पैसे में 10 लाख का इन्शुरन्स (Insurance )दें रहा है।

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Indian Railway: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार को भीषड़ रेल हादसा हुआ था। इस दुर्घटना से कई लोगो की मौत हो गए , और कई लोग घायल हो गए।ये हादसा तब हुआ जब  कंचनगंजा एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी तभी अचानक से पीछे आई मालगाड़ी ने टक्कर मार कर तबाही मचा दी। लेकिन क्या आपको पता है इन्शुरन्स क्लेम  के माध्यम से जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाया जा सकता है। रेलवे इसके लिए 45  पैसे में 10  लाख का इन्शुरन्स (Insurance )दें रहा है।आइए जानते है कैसे मिलेगा ट्रेन हादसे में क्लेम 

इतना मिलता है क्लेम (Indian Railway)

रेलवे की ट्रेवल पालिसी के तहत जैसी आपकी हालत होगी उस हिसाब से मिलेगा कवरेज का लाभ। अगर दुर्घटना में मौत हो गए तो आपको मिलेंगे 10  लाख तक का कवरेज IRCTC के तहत मिलता है।अगर कोई पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसको भी 10  लाख तक का बीमा मिलता है। वहीं अगर आपकी दिव्यांगता अस्थायी है तो रेलवे आपको 75  लाख रूपये देता  है।  चोट का अस्पताल में इलाज करवाना हो तो उसके लिए आपको 2  लाख तक का कवरेज रेलवे की तरफ से मिलता है।  वहीं आपको अगर शव को ले जाना हो तो उसके लिए आपको 10  हजार तक की राशि बीमा के कवरेज  के रूप में मिलेगी।

ऐसे मिलेगा कवरेज (Indian Railway)

अगर आपको बीमा करवाना है तो सबसे पहले IRCTC के आधारिक वेबसाइट या फिर ऐप से अपना टिकट बुक करना होगा। फिर टिकट बुक करते समय जब आप अपनी जानकारी भर रहे होंगे तो उन्ही में आपको ट्रेवल इन्शुरन्स का विकल्प भी दिख जायेगा।  जिससे सिर्फ आप क्लिक करके भर सकते है। आपको बता दें ,पहले रेलवे इसके लिए 35  रूपये चार्ज करता था।  लेकिन अब 45  रूपये का चार्ज लगता है l

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इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत 

  1. पहले रेलवे अथॉरिटी की तरफ से मौत की पुष्टि का प्रमाण। 
  2. एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म पर नॉमिनी और क़ानूनी वारिस के सिग्नेचर।
  3. दिव्यांग यात्री को हादसे से पहले और बाद की अपनी फोटो देनी होगी।
  4. फिर अस्पताल में भर्ती होने के डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
  5. फिर डॉक्टर्स की फाइल रिपोर्ट।
  6. फिर सभी बिलो पर नंबर सिग्नेचर के आलावा स्टंप अटैच होना चाहिए।
  7. रेलवे एक्सीडेंट में डेथ हुई यात्री की ऑफिसियल रिपोर्ट।
  8. NEFT डिटेल और कैंसिल चेक भी आवेदन कार्यालय में जमा करवाना होगा।  

आपको बता दें, आप रेलवे से बीमा क्लेम सिर्फ 4  महीने के अंदर ही कर सकते है।  

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