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Indian Citizenship: अगर भारत में लेनी है नागरिकता तो इस आसान तरीकों से मिल जाएंगी सिटीजनशिप

Indian Citizenship: भारत में भी नागरिकता लेने के लिए कुछ नियम और कानून और पात्रताएं बनाई गयी है। वही अगर किसी को भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, तो उसे तय पात्रताओं को पूरा करना होता है।

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Indian Citizenship: किसी भी देश में रहने या जॉब करने के लिए या फिर वह की नागरिकता लेने के लिए हर देश कोई न कोई नियम , कानून बनता है।  अगर कोई उस देश की नागरिकता को लेना चाहता है।  तो वहा के देश के सभी नियम , कानून को फॉलो करने पड़ेंगे। वो सभी पात्रता को पूरा करना होगा तभी जाकर आपको उस देश की नागरिकता मिल सकेगी। भारत में भी नागरिकता लेने के लिए कुछ नियम और कानून और पात्रताएं बनाई गयी है।  वही अगर किसी को भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, तो उसे तय पात्रताओं को पूरा करना होता है। इस खबर में आपको बताते है।  क्या है भारत की नागरिकता लेने के लिए नियम और कानून।आइए जानते है विस्तार से ....

क्या है नागरिकता को लेकर नियम (Indian Citizenship)

वहीं आपको बता दें , भारत में नागरिकता को लेकर बहुत कड़े नियम और कानून बनाए गए है।  कोई भी इंसान पांच तरीको से नागरिकता ले सकता है। जैसे कोई जन्म से नागरिकता लें सकता है , कोई वंश से नागिकता लें सकता है ,प्रकृतिकरण से नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता मिलती है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए सभी लोग भारतीय नागरिक है। 

वहीं इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे ऐसे लोग जिनके माता - पिता उस वक्त भारत में रह रहे हो , वह भी भारतीय नागरिक मानें जाएंगे। तो इसके साथ ही 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोग तब भारत के नागरिक मानें जाएंगे। जब उनके माता -पिता दोनों ही भारतीय हो। 

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ऐसे लें सकते है दूसरे देश के लोग नागरिकता (Indian Citizenship)

दूसरे देश का कोई इंसान अगर भारत में लगातार 11 साल से रह रहा है। तो फिर वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है।  लेकिन वहीं अगर CAA यानी सिटीजनशिप अन्डेन्टमेन्ट एक्ट के तहत भारत के पड़ोसी देश  पाकिस्तान , बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से कोई अंपसंख्यक जिनमे हिन्दू , सिख, जैन, ईसाई ,बौद्ध या पारसी धर्म से ताल्लुक रखता हो।  तो उसे 5  साल रहने पर ही नागरिकता मिल जाएगी।  

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इस तरह कर सकते है आवेदन (Indian Citizenship)

अगर कोई बांग्लादेश , अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान या फिर गैर मुस्लिम व्यक्ति है। तो वह CAA के जरिये नागरिक के लिए आवेदन नहीं दें सकता है।  ऐसे लोगो को भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय की आधारिक वेबसाइट पर जाकर नागरिकता के लिए आवदेन देना होगा। लेकिन जो लोग CAA एक्ट के तहत पात्र है।  वह लोग indiancitizenship.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते है। 

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