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अगर यूपी में खेती की जमीन पर बनवाना है मकान तो इस जगह से मिलेगा NOC ,ये है नियम

NOC: अब किसान बिना इजाजत खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते है। पहले खेती की जमीन पर निर्माण के लिए किसानो के कही से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है।

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NOC: भारत के हर राज्य में अलग अलग कामो के लिए अलग अलग नियम बनाए होते है। जिनमे खेती के लिए कई नियम होते है।  जो खेती करने वाले सभी लोगो को मानने होते है।  उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में खेती करने वाले लोगो के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब किसान बिना इजाजत खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते है। पहले खेती की जमीन पर निर्माण के लिए किसानो के कही से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है।  लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के निर्माण के लिए बिना इजाजत पाबंदी लगा दी है। पहले इसके लिए एनओसी लेना जरुरी है।  खेती वाली जमीन पर मकान बनाने के लिए कहा से मिलेगी NOC ? आइये जानते है इस खबर को विस्तार से 

खेती की जमीन के लिए जरुरी है NOC ? 

उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती की जमीन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है।  अब कोई भी खेती के लिए इस्तेमाल किये जाने वाली जमीन पर बिना इजाजत के कोई निर्माण नहीं कर सकते है।  उत्तर प्रदेश में शहरो में खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन पर अवैध तरीके से होने वाले आवास की निर्माण और व्यवसायिक निर्माण को रोकने का ये फैसला किया गया है।  अब अगर किसी को खेती की जमीन पर कुछ निर्माण करवाना है।  तो उसके लिए पहले प्राशाहन से इजाजत लेना जरुरी है।  

कहां से मिलेगी NOC ? 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भू माफियो द्वारा खेती की जमीन पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए भी यह आदेश को जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश ने जारी के अपने आदेश में बताया है की खेती की जमीन पर निर्माण करवाने के लिए पहले प्राशाहन से NOC लेनी होगी।  आदेश के अनुसार इसके लिए सम्बंधित विकास प्रधिकरण से NOC लेने की जरूरत होगी।  इसके बाद जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को निर्माण से पहले एनओसी चेक करना होगा।  तभी निर्माण शुरू हो पायेगा। बिना एनओसी के किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकेगा। 

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