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अगर आप भी रखते है बैंक लॉकर में कीमती सामान, तो जान लें ये नया नियम
Bank Locker Rules: बैंक के लॉकर में रखे समाना की सुरक्षा की जिमेदारी बैंक अथॉरिटी की होती है। हालांकि कुछ केस ऐसे भी होते है जिनमे बैंक आपके लाकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होते है और ऐसी सिचुएशन में आपका पैसा गायब हो गया है, तो आपको बड़ा नुक्सान भी उठाना पड़ सकता है।
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Bank Locker Rules: बैंक अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की सुविधा पेश करते है। उस सुविधा में से एक सुविधा है लॉकर ,जहा आप बेशकीमती सामान को रखकर बेफिक्र हो जाते है , क्योकि बैंक में चोरी या डकैती होने पर बैंक आपको मुआवजे के साथ पैसा वापस करते है। क्योकि बैंक के लॉकर में रखे समाना की सुरक्षा की जिमेदारी बैंक अथॉरिटी की होती है। हालांकि कुछ केस ऐसे भी होते है जिनमे बैंक आपके लाकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होते है और ऐसी सिचुएशन में आपका पैसा गायब हो गया है, तो आपको बड़ा नुक्सान भी उठाना पड़ सकता है।
भले ही यह आपके लिए यह चौकाने वाली बता हो , लेकिन सच है , दरअसल, बैंक कुछ मामलो में आपके लाकर की जिम्मेदारी नहीं लेते , इसलिए अगर आप भी बैंक के लॉकर में अपना कीमती समान रखने जा रहे है , तो लाकर सुविधा सम्बन्धी नियमो को जान लेना काफी जरुरी है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....
चोरी या डकैती होने पर क्या होता है ?
वही आपको बता दे, अगर आपने किसी बैंक के लाकर में सामान रखा है और बैंक से चोरी हो जाए या फिर डकैती पड़ जाए तो क्या होगा ? दरअसल , लाकर में इस तरह की किसी तरह की घटना होने पर बैंक खुद ग्राहको से सम्पर्क करते है। ग्राहको को एक फॉर्म और शपत पत्र दिया जाता है ,इनमे ग्रहको को अपने लाकर में रखे सामान का ब्यौरा भरना होता है। जिसके बाद बैंक जांच करके उसका मुआवजा देते है। यानी बैंक ग्राहको के सर्विस चार्ज के मुताबिक , 100 गुना भरपाई करता है। अगर किसी ने 10 हजार रूपये सर्विस चार्ज दिया है तो बैंक उसे 10 लाख तक का मुआवजा देंगे।
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अगर बैंक में लग जाए आग तो क्या होगा ?
अगर बैंक में आग लग जाती है , और बैंक में रखा आपका सामान जल जाता है। तो ऐसे मामलो में सिर्फ बैंक ही जिम्मेदार होता है।और ये बैंक की लापरवाही मानी जाती है। नियम के तहत बैंक इस सिचुएशन में बैंक अपने ग्राहको को 100 गुना मुआवजा देता है।
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ऐसे समय में नहीं मिलता पैसा वापस
अब आप सोच रहे होंगे की ऐसे कौन से मामले है , जिनमे बैंक , लाकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है ,दरअसल अगर प्राकृतिक आपदा में बैंक में होता है नुक्सान , तो बैंक लाकर में रखे सम्मान के लिए आपको कोई मुआवजा नहीं देता है। जैसे , भूकंप आने , बिजली गिरने या फिर बाढ़ आने पर बैंक या आपके लाकर के लिए कोई मुआवजा नहीं देता है।