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Haryana Pension: अब बेसहारा बच्चों को हर महीने मिलेंगे ₹1850, सरकार ने शुरू की खास योजना

Children Pension Yojana: हरियाणा सरकार की ये पहल उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने जीवन में सहारा ढूंढ़ रहे हैं. अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना के लिए पात्र हो सकता है, तो उसकी मदद करें और आवेदन करवाएं.

Source: The Sunday Guardian
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Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने राज्य के उन बच्चों के लिए एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं और जिनके पास सही देखभाल करने वाला कोई नहीं है. इस योजना का मकसद ऐसे बच्चों को हर महीने कुछ आर्थिक मदद देना है, जिससे वे अपनी पढ़ाई, ज़रूरतों और देखभाल का खर्च उठा सकें.

योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को मदद देना है, जो बेसहारा हैं यानी जिनके माता-पिता या अभिभावक नहीं हैं या कोई देखरेख करने वाला नहीं है. साथ ही, जिनके परिवार की सालाना आमदनी ₹2 लाख रुपये से कम है.

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कितनी मिलेगी पेंशन?

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सरकार इन बच्चों को हर महीने ₹1850 रुपये की पेंशन देगी. ये पैसा सीधे बच्चों या उनके अधिकृत संरक्षक के खाते में भेजा जाएगा, जिससे उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने में थोड़ी राहत मिल सके.

कौन कर सकता है आवेदन?

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

  1. बच्चे की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए.
  2. परिवार की सालाना आय ₹2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  3. बच्चा किसी भी सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभार्थी न हो.

 कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की जरूरत होगी:

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  • बेसहारा होने का प्रमाण पत्र (सरकारी या अधिकृत संस्था से)
  • जन्म प्रमाण पत्र (जिससे उम्र की पुष्टि हो)
  • हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र, कम से कम 5 साल पुराना (जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • अगर आपके पास ये दस्तावेज़ नहीं हैं, तो आप 5 साल से हरियाणा में रहने का हलफनामा (अफिडेविट) भी दे सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

जो भी पात्र बच्चे या उनके देखरेख करने वाले व्यक्ति इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए किसी भी सरकारी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:

अंत्योदय सरल केंद्र
अटल सेवा केंद्र
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर)
वहां जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और साथ में सभी जरूरी दस्तावेज़ों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी (यानी खुद के दस्तखत वाली) जमा करनी होगी.

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ध्यान रखने योग्य बातें

  • आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और पूरे हों, वरना आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.
  • पेंशन सीधे बैंक खाते में आएगी, इसलिए बैंक खाता बच्चे या उसके संरक्षक के नाम से होना जरूरी है.
  • अगर किसी दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है, तो आवेदन से पहले ही उसे ठीक करा लें.

हर बच्चे का हक है सम्मान और सहारा

हरियाणा सरकार की ये पहल उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने जीवन में सहारा ढूंढ़ रहे हैं. अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना के लिए पात्र हो सकता है, तो उसकी मदद करें और आवेदन करवाएं.

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