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सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तय की डेडलाइन, जानें क्या है आखिरी तारीख!

Birth Certificate Deadline Date: कई लोग इसे केवल स्कूल में दाखिला लेने के लिए ही जरूरी समझते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बर्थ सर्टिफिकेट आगे चलकर कई कामों के लिए जरूरी होता है, जैसे सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए।हाल ही में भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और उसमें बदलाव करने के लिए डेडलाइन जारी की है।

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Birth Certificate Deadline Date: भारत में रहने वाले सभी लोगों के पास कुछ दस्तावेज़ों का होना बेहद जरूरी होता है। इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता बहुत से कामों के लिए पड़ती है। इन दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे प्रमुख दस्तावेज़ शामिल हैं। लेकिन एक और दस्तावेज़ है, जिसे लोग अक्सर उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, और वह है बर्थ सर्टिफिकेट। कई लोग इसे केवल स्कूल में दाखिला लेने के लिए ही जरूरी समझते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बर्थ सर्टिफिकेट आगे चलकर कई कामों के लिए जरूरी होता है, जैसे सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए।

हाल ही में भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और उसमें बदलाव करने के लिए डेडलाइन जारी की है। आइए जानते हैं इसके बारे में:

इस तारीख तक हो सकते हैं बदलाव

भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव करने के लिए एक डेडलाइन तय की है। इसके अलावा, जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वे भी इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 27 अप्रैल 2026 तक का समय निर्धारित किया है। इसके बाद यदि किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलत जानकारी दर्ज होती है, तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, जिनके पास अब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वे भी इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं।

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नियमों में बदलाव

पहले, बर्थ सर्टिफिकेट केवल जन्म के 15 साल के अंदर ही बनवाया जा सकता था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अब 15 साल से अधिक उम्र के लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले इस प्रक्रिया के लिए 31 दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।

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ऐसे करें आवेदन

अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो वह भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, जिन लोगों को अपने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव करवाना है या जो 15 साल से अधिक उम्र के हैं, उन्हें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए वे नगर निगम कार्यालय या संबंधित दफ्तर में जाकर आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। उसके बाद, वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी और फिर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा

कौन हैं इसके पात्र?

जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है

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अगर किसी व्यक्ति के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो वह 27 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकता है और अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है।

जो 15 साल से अधिक उम्र के हैं

पहले, बर्थ सर्टिफिकेट 15 साल की उम्र तक ही बनवाया जा सकता था, लेकिन अब 15 साल से अधिक उम्र के लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव सरकार ने हाल ही में किया है।

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जिन्हें जानकारी में बदलाव करना है

अगर किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में कोई जानकारी गलत है (जैसे नाम, जन्मतिथि आदि), तो वे इस डेडलाइन तक इसे सही करवा सकते हैं।

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