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इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते फिर भी कटे TDS के पैसे, तुरंत ऐसे पाए टैक्स रिफंड

अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स की बेसिक छूट सीमा (Basic Exemption Limit) से कम है, तो आप पर कोई टैक्स बनता ही नहीं है. फिर भी अगर आपके नियोक्ता ने TDS काटा है, तो आप उसे वापस पा सकते हैं.

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Tax Deducted at Source: हर साल बहुत से कर्मचारियों और आम नागरिकों की सैलरी या इनकम से टैक्स काट लिया जाता है, जिसे TDS (Tax Deducted at Source) कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी को टैक्स भरना जरूरी नहीं होता, और कई बार तो ऐसा होता है कि जिनकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, उनके पैसे भी कट जाते हैं? अच्छी बात ये है कि ऐसे लोग अपना टैक्स में कटा हुआ पैसा वापस ले सकते हैं. इसके लिए कुछ नियम और प्रक्रिया होती है, जिसे जानकर आप भी अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं....

किन लोगों को मिल सकता है टैक्स रिफंड?

1. जिनकी इनकम टैक्स छूट की सीमा से कम है

अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स की बेसिक छूट सीमा (Basic Exemption Limit) से कम है, तो आप पर कोई टैक्स बनता ही नहीं है. फिर भी अगर आपके नियोक्ता ने TDS काटा है, तो आप उसे वापस पा सकते हैं. उदाहरण के लिए: यदि आपकी आय ₹2.5 लाख (सामान्य वर्ग) से कम है और फिर भी आपके FD या सैलरी से TDS कटा है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

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2. सीनियर सिटिजन या पेंशनर्स

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60 साल से ऊपर के लोगों के लिए टैक्स छूट की सीमा ज्यादा होती है. अगर उनकी इनकम उस सीमा से कम है और बैंक ने FD पर TDS काट लिया है, तो वह रिफंड के हकदार हैं.

3. स्टूडेंट्स या पार्ट-टाइम कमाई करने वाले

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अगर कोई छात्र पढ़ाई के साथ-साथ फ्रीलांस या पार्ट-टाइम काम करता है और उसकी सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है, लेकिन TDS कट गया है, तो वह भी रिफंड ले सकता है.

4. हाउसवाइफ जिनकी कुछ बचत पर बैंक ने TDS काटा है

अगर किसी गृहिणी की नाम पर कोई FD या बचत खाता है और उस पर बैंक ने टैक्स काट लिया है, जबकि उनकी कोई अन्य इनकम नहीं है, तो उन्हें भी टैक्स रिफंड मिल सकता है.

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टैक्स रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा?

1. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है

आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना होगा, जिसमें आप यह बताएंगे कि आपकी कुल इनकम टैक्स छूट सीमा के अंदर है, लेकिन फिर भी TDS कटा है. इसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड जारी करता है.

2. Form 26AS और AIS रिपोर्ट चेक करें

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इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप Form 26AS या Annual Information Statement (AIS) देख सकते हैं, जिसमें दिखेगा कि कितना TDS कटा है और किस स्रोत से.

3. बैंक से Form 15G/15H भरवा सकते हैं (आगे के लिए)

अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो आप Form 15G (60 वर्ष से कम) या 15H (60 वर्ष से अधिक) बैंक में जमा कर सकते हैं ताकि आगे से टैक्स ना काटा जाए.

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रिफंड कब और कैसे मिलता है?

अगर आपने सही समय पर ITR फाइल कर दिया और सभी जानकारियाँ सही भरी हैं, तो आम तौर पर 30–45 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में टैक्स रिफंड आ जाता है. यह रिफंड सीधे आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है.

अगर आपकी इनकम टैक्स की छूट सीमा से कम है और फिर भी आपका टैक्स कट गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने ऐसी स्थिति के लिए रिफंड की व्यवस्था की है. बस आपको ITR भरना है और जरूरी दस्तावेज़ों की जानकारी देनी है. तो अगली बार अगर FD या सैलरी से टैक्स कटे, और आपकी इनकम कम हो, तो यह ज़रूर जाँचें कि आप रिफंड के हकदार हैं या नहीं। यही नहीं, थोड़ी जागरूकता से आप भविष्य में टैक्स कटने से भी बच सकते हैं.

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