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Driving License Rule: अगर 18 साल की उम्र में गाड़ी चलाई तो नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जाने क्या है RTO का रूल
Driving License: सरकार ने कड़े कानून बनाए है। इसलिए अब सड़को पर नाबालिक को मनमानी भारी पड़ेगी।क्योकि अब सरकार ने ऐसे वाहन चालकों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है।
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Driving License Rule: आजकल हर कोई कार बाइक चालने का शौकीन होता है। ज्यादातर युवाओं में वाहन चालने का क्रेज कुछ ज्यादा ही रहता है। ऐसे में जो नियम में वाहन चलाने की उम्र सीमा है उसको नजरअंदाज करके युवा वाहन चलते है। इसी को देखते हुए सरकार ने कड़े कानून बनाए है। इसलिए अब सड़को पर नाबालिक को मनमानी भारी पड़ेगी।क्योकि अब सरकार ने ऐसे वाहन चालकों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है।अगर नाबालिक वाहन चलाते पकड़े गए तो उनका तगड़ा चालान कटना तय है साथ ही कई और नियम बनाए गए है । आइए जाने इस कानून के बारे में
जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करता है तो उसे RTO दफ्तर जाकर पहले कम्पूटराइज टेस्ट देना होगा।फिर उसके बाद RTO में ही ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। तब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। लेकिन 1 जून को भारत के मोटर विक्कल एक्ट में बदलाव किये गए है। इन बदलाव के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को RTO दफ़्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।हालांकि ये ऑप्शनल होगा।
अगर ये किया तो 25 साल तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
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बता दे , अभी 18 साल की उम्र पूरा करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। इससे पहले अगर किसी नाबालिक ने वाहन चलाया तो उसकी खैर नहीं। हालांकि 16 साल की उम्र वाले 50 सीसी की कैपेसिटी वाली बाइक का लाइसेंस बनवा सकते है। लेकिन 18 साल की उम्र आने के बाद में उसको अपडेट करवाना पड़ता है। वही अगर किसी नाबालिक चालक ने वाहन चलाया तो उसका लाइसेंस 18 साल की बजाय 25 साल की उम्र के बाद बनेगा।
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