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आपके पास भी हैं दो वोटर कार्ड? घर बैठे ऐसे करें एक को कैंसिल, जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका
अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है. चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपना डुप्लीकेट कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं और भविष्य की किसी भी परेशानी से बच सकते हैं.
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Voter Card Cancellation Process: भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना बेहद जरूरी होता है. जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड. इनका इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर, जैसे बैंक, सरकारी योजना, पहचान प्रमाण, या वोट डालने के लिए किया जाता है. इन सभी में वोटर कार्ड एक अहम दस्तावेज है, क्योंकि इसके ज़रिए आप चुनावों में अपना मतदान का अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत में अगर आप 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, तो आप वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर कार्ड होना चाहिए
बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होती कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर ID कार्ड ही होना चाहिए. अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा वोटर कार्ड हैं, तो यह कानून के खिलाफ है. भारत का चुनाव आयोग इसे गंभीरता से लेता है, और इसे फर्जीवाड़ा या डुप्लीकेट मानता है. ऐसा होने पर आपका नाम दोनों जगहों से हटाया भी जा सकता है, जिससे आपको भविष्य में वोट डालने से रोका जा सकता है.
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दो वोटर कार्ड हैं? ऐसे करवाएं एक को कैंसिल
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अगर आपके पास गलती से दो वोटर कार्ड बन गए हैं, तो आप आसानी से एक कार्ड को ऑनलाइन तरीके से कैंसिल करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको पहले लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल से नया अकाउंट बना सकते हैं. लॉगिन करने के बाद, वेबसाइट के ‘Forms’ सेक्शन में जाएं और वहां Form 7 पर क्लिक करें. यह फॉर्म खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो या तो अपने नाम को हटवाना चाहते हैं या किसी गलती को सुधारना चाहते हैं. इसमें आपको अपने नाम, पता, जन्मतिथि, वोटर आईडी नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी.
डुप्लीकेट कार्ड हटवाने का कारण जरूर बताएं
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फॉर्म भरते समय आपको एक विकल्प मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि आप अपना वोटर कार्ड क्यों हटवाना चाहते हैं. यहां आपको "Duplicate Entry" या "Double Registration" जैसे ऑप्शन को चुनना होगा. इसके साथ ही, आपको अपने वोटर कार्ड की एक कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी होगी, जिससे पता चले कि आपके पास दो कार्ड हैं.जब आप सारी जानकारी भर देते हैं और दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक Reference Number मिलेगा, जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
कितना वक्त लगता है इस प्रक्रिया में?
फॉर्म भरने के बाद आपकी रिक्वेस्ट पर काम शुरू होता है. चुनाव आयोग का BLO (Booth Level Officer) आपके घर आकर वेरिफिकेशन कर सकता है. यह पूरी प्रक्रिया 15 से 30 दिन तक का समय ले सकती है. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका एक वोटर कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका नाम सिर्फ एक ही जगह रजिस्टर्ड रहेगा.
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अगर कैंसिल नहीं करवाया तो क्या होगा?
अगर आपने अब तक अपने डुप्लीकेट वोटर कार्ड को कैंसिल नहीं करवाया, तो यह आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. चुनाव आयोग इसे अवैध (illegal) मानता है, और अगर पता चला कि आपके पास दो वोटर कार्ड हैं, तो वह आपका नाम दोनों जगहों से हटा सकता है. इसका मतलब है कि आप वोट डालने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं. साथ ही, यह कानूनी कार्रवाई का भी कारण बन सकता है.
समय रहते सुधार लें गलती
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अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है. चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपना डुप्लीकेट कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं और भविष्य की किसी भी परेशानी से बच सकते हैं.