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Death Certificate: इन कामों के लिए मृतक व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है जरुरी , जानें क्या प्रक्रिया

Death Certificate: जब परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो लोग क्रिया कर्म तो करवाते ही है लेकिन ज्यादातर लोग डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते है , उनको लगता है इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी।

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Death Certificate: आय दिन किसी न किसी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती रहती है। ज़िंदे में तो पड़ती ही है जरूरत वहीं हमें मरने के बाद भी  डाक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है।जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र और डेथ सर्टिफिकेट।दरअसल जब परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो लोग क्रिया कर्म तो करवाते ही है लेकिन ज्यादातर लोग डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते है , उनको लगता है इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी।वहीं वो भूल जाते है की ऐसे कई काम है जिनमे हमें डेथ सर्टिफिकेट बनाए बगैर आप काम नहीं कर सकते है।कई ऐसे बैंक के काम होते है जिनमे हमें डेथ सर्टिफिकेट बनवाना अनवार्य है।अगर मृत व्यक्ति की कोई पालिसी है या बैंक में पैसे निवेश किया है। तो इन सभी जगहों पर आपको मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है जरुरी।आइए जानते है कैसे बनवाए  डेथ सर्टिफिकेट ....

ऐसे मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म (Death Certificate)

अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के निधन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको उस व्यक्ति के मौत के 21  दिन के अंदर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा और वहीं आपको 5  से 7  दिन के भीतर ही डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।  

यहा से मिलता है फॉर्म (Death Certificate)

अगर आपको भी किसी का सर्टिफिकेट बनवाना है तो आवेदन के लिए आपको फॉर्म चाहिए होगा।इस फॉर्म को आप नगर निगम की आधारिक साइट से लें सकते है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते है।  

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इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत 

  1. आधार कार्ड 
  2. राशन कार्ड
  3. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
  4. मृतक के साथ आपका क्या सम्बन्ध है इसका प्रूफ चाहिए होगा। 
  5. निधन की तारीख और समय की जानकारी 

ऐसे बनवा सकते है डेथ सर्टिफिकेट 

  1. अगर आप सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटना चाहते है तो आप घर बैठे ही डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है। 
  2. वहीं फिर इसके लिए आपको आधारिक वेबसाइट crsorgigovin पर जाना होगा।
  3. फिर यहां आपको दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर आवेदन करना होगा। 

ऑफलाइन भी कर सकते है आवेदन 

  1. अगर आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन तरीके से नहीं करना चाहते आवेदन तो आप स्थानीय रजिस्टरी दफ्तर जाकर भी आवेदन कर सकते है। 
  2. वहीं साथ ही मृत की दाह संस्कार की स्लिप और बाकी जरुरी दस्तावेजों को लें जाना न भूले।
  3. वहीं यहां आपको फॉर्म भरना होगा उसमे मृतक का - नाम , पता , मृत्यु का समय और जन्म का समय सब कुछ दें का स्लिप देना होगा।
  4. फिर इसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करके आपका डेथ सर्टीफिकेट बन जाएगा।    

 

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