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Construction Fine: अगर आप घर बनवाने के बाद रोड़ पर ही ईट और कंस्ट्रक्शन का सामान छोड़ देते है , तो अब लगेगा तगड़ा जुर्माना

Construction Fine: इस नियम का न पालन करने पर केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है बल्कि ये समाज के प्रति जम्मेदारी को भी दर्शाता है। ऐसे में आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे है तो ये जरूर तय कर लें की आपका सामान सार्वजनिक स्थानों पर न रखा जाए।

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Construction Fine: जब कभी भी हम घर बनवाते है तो घर बनवाने के लिए लोग गली या सड़क पर ही ईट और कंस्ट्रक्शन का सामान रख देते है।कभी कभी तो ये कंस्ट्रक्शन वाला सामान कई कई दिनों तक लोगो के घर के बाहर पड़ा रहता है , जिसकी वजह से रोड की जगह कम हो जाती है और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिकतर समय तो लोग वहां गिर जाते है ,जिससे उनको बहुत चोट तक आ जाती है। हाल ही में इसको लेकर एक नियम लागू किया गया है।

इस नियम का न पालन करने पर केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है बल्कि ये समाज के प्रति जम्मेदारी को भी दर्शाता है। ऐसे में आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे है तो ये जरूर तय कर लें की आपका सामान सार्वजनिक स्थानों पर न रखा जाए। लेकिन अगर जरुरी है तो आप संभंधित प्राधिकरण से इजाजत से लें लें। आइए जानते है इसको क्या लेकर है नए नियम .........

इस नियम का ये है मकसद (Construction Fine)

इस नियम का एकमात्र ये मकसद है की सार्वजनिक स्थानों को साफ - सुथरा रखना है। इसक साथ ये भी सुनिश्चित करना है की पैदल यात्री और गाडी चालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

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वहीं अगर आप गली में इट और कंस्ट्रक्शन का सामना रखते है तो इसके लिए आपको पहले नगर निगम या प्राधिकरण से इजाजत लेनी होगी। जिसके बाद तमाम नियमो को ध्यान में रखते हुए ही आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते है। इसके लिए आपको जाली भी लगनी होती है। साथ ही लोगो और गाड़ियों के लिए रास्ता भी छोड़ना होता है। 

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इतना लगेगा जुर्माना (Construction Fine)

एनजीटी ने गली में ईट और कंस्ट्रक्शन का सामान रखने पर भारी जुर्माने की बात कही थी। इसमें बताया गया है की सड़को पर ईट और कंस्ट्रक्शन का कोई भी समान रखा जाता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को लगभग 50 हजार प्रति घंटा तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ उन्होंने बताया की अगर आपने खुले में कचरा जलना एक गंभीर समस्या है, इस नियम का पालन न करने वाले लोगो को प्रति घंटा 5 हजार रूपये देना पड़ सकता है। 

वहीं आपको बता दे, एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश जारी करते हुए कहा है की - ''यह निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी लागू होगा'' इसके साथ ही ये नियम एमसीआर राजधानी दिल्ली में भी लागू होंगे। यानी अगर अपने उल्लंघन किया तो आपको लेना का देना पड़ सकता है।   

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