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Complaint for Blackmailing: अगर कोई कर रहा है आपकी प्राइवेट फोटो से ब्लैकमेल, तो इस तरह तुरंत करे कार्यवाही, होगी इतने साल की सजा

Complaint for Blackmailing: कई बार हम अपनी ऐसी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते है जिसे कुछ लोग आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल करके आपसे फिरौती मांगते है। आपके न चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसको सुधार पाना मुश्किल होता है।

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Complaint for Blackmailing: आज के जमाने में सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी को छुपा पाना काफी मुश्किल है। कई बार हम अपनी ऐसी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते है जिसे कुछ लोग आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल करके आपसे फिरौती मांगते है। आपके न चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसको सुधार पाना मुश्किल होता है।आपकी इस गलती का फायदा ब्लैकमेलर उठा लेते है।  और आपसे इस फोटो को डिलीट करने के लिए तगड़ी फिरौती मांगते है।

ऐसे में बहुत से लोग अपनी इज्जत बचने के लिए उनकी मांगी हुई फिरौती को आसानी से दें देते है। लेकिन आपको इस तरह की सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए और न ही खुद से ब्लैकमेल को पैसे देना चाहिए।आप ऐसे समय में ब्लैकमेलर की शिकायत कर सकते है।  उन्हें कानून से सजा भी दिलवा सकते है।  आइये जानते है इस खबर को विस्तार से...

ऐसे कर सकते है साइबर सेल से शिकायत (Complaint for Blackmailing)

ऐसे में अगर कोई आपकी प्राइवेट फोटो को लेकर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तुरंत साइबर सेल में ब्लैकमेलिंग के बारे में शिकायत दर्ज आकर सकते है।  वहीं इसके लिए आप चाहे तो ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते।  साइबर सेल की आधारिक वेबसाइट पर cybercrimegovin पर कर सकते है।  या फिर चाहे तो आप ऑफलाइन साइबर सेल की ऑफिस में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते। वहा जाकर आपको अपनी घटना की पूरी जानकारी देनी होती है।  जिसमे कॉल डिटेल्स ,मैसेज और भी जो ब्लैकमेलर को ट्रेस करने में सहायक कर सके।

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 पुलिस करेगी ऐसे कार्यवाही (Complaint for Blackmailing)

भारतीय दंड सहिंता, 1860 की धारा 384 के तहत ब्लैकमेलिंग एक सीरियस ओफ्फेंसे है। यानी अगर आपको कोई प्राइवेट फोटो का दर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो ऐसे में आप साइबर सेल में शिकायत दर्ज करते है तो फिर पुलिस उस अपराधी को ट्रेस करने की कोशिश करता है और फिर पर पुलिस कार्यवाही करती है।  इस मामले में IPC की धारा 384 के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है।  वहीं इसके साथ ही भारतीय दंड सहिंता की धारा 503 के तहत और इसके अलावा 503 के तहत 2 साल की सजा हो सकती है।   

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