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दीवार गिरने से कार को नुकसान – इंश्योरेंस से कब और कैसे मिलेगा क्लेम?

अगर तेज़ हवा या तूफान के चलते कोई दीवार गिर जाए और आपकी कार को नुकसान पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में आपको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार पर कौन-सी इंश्योरेंस पॉलिसी है. अगर आपने केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है (जो भारत में कानूनी रूप से न्यूनतम अनिवार्य है), तो उसमें केवल दूसरों को हुए नुकसान की भरपाई होती है — आपकी खुद की कार को अगर दीवार गिरने जैसे हादसे से नुकसान हुआ है, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा।

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Insurance Claim: अगर तेज़ हवा या तूफान के चलते कोई दीवार गिर जाए और आपकी कार को नुकसान पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में आपको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार पर कौन-सी इंश्योरेंस पॉलिसी है. अगर आपने केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है (जो भारत में कानूनी रूप से न्यूनतम अनिवार्य है), तो उसमें केवल दूसरों को हुए नुकसान की भरपाई होती है — आपकी खुद की कार को अगर दीवार गिरने जैसे हादसे से नुकसान हुआ है, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कंप्रिहेन्सिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अच्छी बात ये है कि उसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, पेड़ या दीवार गिरने, आग लगने, भूस्खलन आदि से होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाता है. इस पॉलिसी के तहत आप क्लेम कर सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी — हालाँकि कुछ शर्तों के साथ.

अगर हवा से दीवार गिर गई और आपकी कार को नुकसान पहुंचा – क्या इंश्योरेंस कवर करेगा?

मान लीजिए तेज़ हवा, आंधी या तूफान आया और आपके घर या किसी बिल्डिंग की दीवार टूटकर आपकी कार पर गिर गई. कार को नुकसान हुआ – शीशा टूटा, छत दब गई, या पूरा वाहन ही बर्बाद हो गया. अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका खर्चा मोटर इंश्योरेंस कंपनी देगी? जवाब है – हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. अगर आपके पास Comprehensive Car Insurance Policy है, तो ऐसे प्राकृतिक हादसों में हुई क्षति के लिए आप क्लेम कर सकते हैं.Comprehensive Insurance है तो राहत की उम्मीद है

भारत में मोटर इंश्योरेंस दो तरह का होता है:

1. Third-Party Insurance (जो सिर्फ दूसरों के नुकसान को कवर करता है)

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2. Comprehensive Insurance (जो आपकी गाड़ी को होने वाले हर तरह के नुकसान को कवर करता है)

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अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो आपको कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए होता है. लेकिन अगर आपने Comprehensive Cover लिया है, तो तूफान, पेड़ गिरना, दीवार गिरना, बाढ़, आग, चोरी जैसे मामलों में क्लेम किया जा सकता है.

किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है?

एफआईआर या पंचायत रिपोर्ट: कुछ मामलों में इंश्योरेंस कंपनी आपसे एफआईआर या लोकल अथॉरिटी की रिपोर्ट माँग सकती है, जिसमें घटना की पुष्टि हो.

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फोटो और वीडियो सबूत: कार को हुए नुकसान की तस्वीरें तुरंत क्लिक करें। वीडियो भी बना लें। ये क्लेम प्रक्रिया में मदद करेगा.

टाइम लिमिट: इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत सूचना दें, ज्यादातर पॉलिसी में क्लेम फाइल करने की एक निश्चित समयसीमा होती है (जैसे 48-72 घंटे).

सर्वेयर की रिपोर्ट: इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर भेजेगी जो नुकसान का जायज़ा लेगा और उसी के आधार पर क्लेम तय होगा.

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 स्पेशल केस – अगर दीवार किसी और की प्रॉपर्टी की है?

अगर कार किसी दूसरी बिल्डिंग के पास खड़ी थी और वहाँ की दीवार गिर गई, तो आप उस बिल्डिंग के मालिक से डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो. हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मोटर इंश्योरेंस से क्लेम करना ज़्यादा सीधा और तेज़ होता है.

किन वजहों से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है?

आपने कार को "नो पार्किंग" या प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्क किया हो

1. आपके पास केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो

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2. आपने समय पर क्लेम फाइल न किया हो

3. कार चलाते वक्त दुर्घटना हुई और ड्राइवर के पास लाइसेंस न हो

4. शराब या नशे की हालत में दुर्घटना हुई हो

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क्या करें अगर कार पर दीवार गिर जाए?

1. कार को वहीं रहने दें – हालत में बदलाव न करें

2. तुरंत तस्वीरें और वीडियो बनाएं

3. पुलिस या पंचायत को सूचना दें (अगर ज़रूरी लगे)

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4. अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फोन या ऐप से सूचना दें

5. क्लेम फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स जमा करें

6. सर्वेयर की रिपोर्ट का इंतज़ार करें

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