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रेलवे का बड़ा फैसला: अब नहीं मिलेगी तत्काल टिकट की सुविधा, करना होगा एक दिन पहले अप्लाई

भारतीय रेलवे का ये कदम यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है. इमरजेंसी कोटा आवेदन प्रक्रिया में यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि समय पर जरूरतमंद लोगों को सीट मिल सके. वहीं, आधार आधारित बुकिंग और चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएगा. यदि आप भी ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखकर ही अपनी बुकिंग करें.

Image Credit: Pexels
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Indian Railway: भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा और बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है. हाल ही में रेलवे ने इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) से जुड़ी बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. इसके साथ ही कुछ अन्य नियमों को भी संशोधित किया गया है, जो खासकर अंतिम समय पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जानना जरूरी है.

अब इमरजेंसी कोटा के लिए एक दिन पहले देना होगा आवेदन

रेल मंत्रालय की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार, अब इमरजेंसी कोटा के तहत सीट पाने के लिए यात्रियों को यात्रा की तारीख से एक दिन पहले ही आवेदन देना होगा. पहले यह सुविधा यात्रा वाले दिन तक भी उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे सीमित कर दिया गया है ताकि अंतिम समय में होने वाली असुविधाओं को कम किया जा सके.इस नियम को देशभर में सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया गया है, यानी अब सभी यात्रियों को इस नए समय-सीमा के अनुसार ही EQ आवेदन देना होगा.

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क्या होता है इमरजेंसी कोटा?

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इमरजेंसी कोटा भारतीय रेलवे द्वारा ऐसी परिस्थितियों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, जब यात्रियों को अचानक और जरूरी कारणों से यात्रा करनी होती है. इसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सांसद, मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी के इंटरव्यू, और अन्य आपातकालीन कारणों को प्राथमिकता दी जाती है.इमरजेंसी कोटा के अंतर्गत सीटों का आवंटन एक तय वरीयता क्रम के आधार पर होता है, जिसमें सबसे पहले उच्च पदस्थ अधिकारी आते हैं, फिर अन्य आवश्यक श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाती है.

आवेदन की समय-सीमा में किया गया बदलाव

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रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अब ट्रेन के समय के आधार पर EQ आवेदन की अंतिम समय-सीमा तय की गई है:

1.सुबह 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए, इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा.

2. दोपहर 1:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए भी, आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक देना होगा.

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3. यदि ट्रेन रविवार या सार्वजनिक अवकाश वाले दिन चल रही हो, तो EQ आवेदन वर्किंग डे (कार्य दिवस) पर ही देना होगा.

4. इस बदलाव का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है.

टिकट बुकिंग से जुड़े अन्य बड़े बदलाव

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रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के साथ-साथ कुछ और बड़े बदलाव भी किए हैं, जिनका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा:

1. अब चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होगा

अब ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार किया जाएगा, जबकि पहले यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था. इसका फायदा यह होगा कि यात्रियों को अंतिम समय में अपनी बुकिंग की स्थिति जानने और वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

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2. तत्काल टिकट के लिए आधार अनिवार्य

अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है. बिना आधार से सत्यापित यूजर अब तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। इसके अलावा, 15 जुलाई से OTP के जरिए आधार नंबर की पुष्टि भी अनिवार्य कर दी गई है.

3. वेटिंग टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं

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रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को न तो स्लीपर और न ही एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. यह फैसला ट्रेनों में भीड़ कम करने और कन्फर्म टिकटधारकों को बेहतर सुविधा देने के लिए लिया गया है.

भारतीय रेलवे का ये कदम यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है. इमरजेंसी कोटा आवेदन प्रक्रिया में यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि समय पर जरूरतमंद लोगों को सीट मिल सके. वहीं, आधार आधारित बुकिंग और चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएगा। यदि आप भी ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखकर ही अपनी बुकिंग करें.

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