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Ambulance Traffic Rules: एंबुलेंस समेत इन गाड़ियों का रास्ता रोकना पड़ सकता है भारी, मिलेगी ये सजा
एंबुलेंस व अग्निशमन की गाड़ी यह सब इमरजेंसी सेवा वाहन होते हैं। इनके लिए तेज आवाज का हूटर होता है और यह माना जाता है कि हूटर की आवाज सुनकर लोग हट जाते हैं।
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Ambulance Traffic Rules: एंबुलेंस में कोई सैर के लिए नहीं जाता है, यह सभी जानते हैं। लेकिन, फिर भी खुद की आदतों से दूसरे का जीवन संकट में डाल देते हैं। यही वजह है कि एंबुलेंस के बजते हूटर के बाद भी नहीं हटने वालों पर अब पुलिस केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। शहर के तकरीबन सभी रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे है, जिसकी मदद से पुलिस शिकंजा कसेगी।
जानकारी के मुताबिक, एंबुलेंस व अग्निशमन की गाड़ी, यह सब इमरजेंसी सेवा वाहन होते हैं। इनके लिए तेज आवाज का हूटर होता है और यह माना जाता है कि हूटर की आवाज सुनकर लोग हट जाते हैं।
आपके के ऐसे काम जिससे मानव जीवन संकट में आ जाए, तो दो साल तक की सजा का प्रावधान होता है। यह समझौता योग्य अपराध नहीं माना जाता है। पुलिस इसी के तहत कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस अब सख्ती से इस नियम का पालन कराएगी।
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एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान पहले से ही है। इसके तहत पुलिस कई बार कार्रवाई भी की है, लेकिन लोगों में सुधार नहीं आया है। इसी वजह से केस दर्ज करने का फैसला लिया गया है।
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आईटीएमएस की मदद से एक ऐसा आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है, जो एक से अधिक बार नियम तोड़े हों। दो बार से अधिक नियम तोड़ने वालों पर भी पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों का डाटा एसएसपी के आदेश पर जुटाया जा रहा है। इसके बाद इस पर कार्रवाई तेज कर दी जाएगी।