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Abusing in Public Area: सावधान! अगर की पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकत,तो हो सकती है इतने साल की सजा
Abusing in Public Area: कोई भी शख्स किसी पब्लिक प्लेस में खुलेआम गाली गलोच या मारपीट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने की तो उसको भारतीय दंड सहिंता के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।
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Abusing in Public Area: दोस्तों के साथ हसी मजाक करना पड़ सकता है भारी।आजकल लोग कुल बनने के चक्कर में पब्लिक प्लेस में खूब गाली गलोच करते है। लेकिन कई बार मजाक मजाक में बात इतनी बढ़ जाती है की लोग बदसलूकी करने लगते है। कई बार तो बात मारपीट तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग किसी की भी पोस्ट पर कमेंट करके गाली गलोच करते है। ऐसे लोग खुलेआम धमकी देते हुए भी दिखते है। उनको लगता है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।हालांकि ये उनकी गलतफमी है क्योकि इन जैसे लोगो के लिए भी कड़े कानून बने है। आइए जाने क्या है कानून...
इस केस में कर सकते है तुरंत केस
कोई भी शख्स किसी पब्लिक प्लेस में खुलेआम गाली गलोच या मारपीट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने की तो उसको भारतीय दंड सहिंता की धरा 294 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। इसके आलावा भी अगर कोई पब्लिक प्लेस में अश्लील गाने या वीडियो चलता है तो उसके लिए भी कड़े कानून बने है।
इतने साल की हो सकती है जेल
इन सभी सेक्शन की तहत अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो दोनों पक्षों में समझौता के बाद भी ये केस खत्म नहीं होता। क्योकि आपने पब्लिक प्लेस में गाली दी है जिसमे सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है वहा कई सारे लोगो पर असर पड़ा है। इसी के तहत आरोपी को तीन महीने की जेल और तगड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन अधिकतर इस केस में जुर्माना ही वसूला जाता है।
इसके आलावा अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी देता है तो उस केस में आप धारा 506 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते है और सात साल की सजा हो सकती है। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से करे। अगर कोई आपको पब्लिक प्लेस में चिढ़ाता है या अपमान करता है तो उस केस में भी आप इसकी शिकायत करते हैं।
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