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Kadak Baat :सुब्रह्मण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में फंसाया पेंच, राहुल की नागरिकता पर मंडरा गया संकट !

Kadak Baat: सुब्रह्मण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, और राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग की है।

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Kadak Baat : एक तरफ कांग्रेस के 99 सांसदों की सांसदी दांव पर लगी हुई है..हाईकोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। सभी की सांसदी जा सकती है दूसरी तरफ एक और चौॆंकाने वाली खबर सामने आ गई है। जिससे गांधी परिवार में मातम खड़ा कर दिया है.. क्योंकि अब राहुल गांधी की सांसदी ही नहीं बल्कि नागरिकता भी जाने वाली है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल  सुब्रह्मण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।  राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृहमंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। 

इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। यानी की राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंसते हुए दिखाए दे रहे हैं क्योंकि सुब्रह्मण्यम स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक है। तो ऐसे में उनकी नागरिकता जाने चाहिए। याचिका में सुब्रह्मण्यम स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। राहुल गांधी ने इंडियन सिटिजन होने के नाते भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया है जिसे भारतीय नागरिकत अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ा जाता है।

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बता दें कि संविधान के आर्टिकल 9 में कहा गया है कि कोई भी शख्स भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसने अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है।  यही केस राहुल गांधी पर भी फिट होता है. स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को पांच साल पहले शिकायत दी थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया है कि इस मसले पर उन्होने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है.. खैर अब याचिका इसलिए लगाई गई है। ताकि राहुल गांधी की नागरिता को लेकर गृहमंत्रालय साफ कर सके। तो ऐसे में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने मांग की है।  कि कोर्ट गृह मंत्रालय से उनकी दायर याचिका पर अबतक की कि गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करे।

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बता दे कि पहले राहुल की नागरिकता पर RTI से मांगी गई जानकारी की अर्जी के जवाब में केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था और आरटीआई की धारा 8 (1) और जे का हवाला दिया था..खैर ये पहली बार नहीं है। जब राहुल गांधी की नागरिकता का मामला कोर्ट पहुंचा हो.. इससे पहले राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। उसमें राहुल की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द जांच के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई गई थी. तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस गोगोई ने कहा था कि कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे ब्रिटिश हो गए.. इस पूरे विवाद पर प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया था.. और कहा था कि पूरे देश को पता है कि राहुल भारत में जन्मे हैं और भारतीय हैं। 


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