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सदन में कौन पी रहा था प्रतिबंधित ई-सिगरेट? अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिड़ला के सामने ले लिया नाम, मचा हंगामा

लोकसभा में गुरुवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा सदन में ई-सिगरेट पीने की घटना का आरोप लगाने के बाद हंगामा मच गया. उन्होंने सीधा-सीधा विपक्ष और TMC सांसदों के ऊपर ऐसा करने का आरोप लगाया. उनके इस बयान पर स्पीकर ओम बिड़ला का भी जवाब आ गया है.

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संसद के शीतकालीन सत्र में SIR, वोट चोरी और वंदे मातरम् के 150 साल होने सहित विभिन्न मुद्दों पर जोरदार बहस, वार-पलटवार जारी है. प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और अमित शाह-राहुल गांधी के बीच सवाल जवाब के बीच लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की एक बात पर बवाल मच गया. दरअसल ठाकुर के एक TMC के कुछ सांसदों पर संसद में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया. आपको बता दें कि यह घटना हिमाचल प्रदेश में 'टिंबर माफिया' पर चल रही चर्चा के दौरान हुई. 

कौन पी रहा था सदन में ई-सिगरेट?

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान अध्यक्ष चेयर की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि, महोदय "मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं." इस पर स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें फौरन रोका और कहा, "आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आग्रह कर सकते हैं."भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की जानकारी के लिए स्पष्ट करें कि क्या ई-सिगरेट, जो पूरे देश में प्रतिबंधित है, लोकसभा परिसर में इस्तेमाल की जा सकती है?"

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स्पीकर ने ई-सिगरेट पीने के आरोप पर क्या कहा?

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अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर में ई-सिगरेट का इस्तेमाल नियम का स्पष्ट उल्लंघन है. उन्होंने स्पीकर ओम बिड़ला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर सांसद का नाम नहीं लिया. स्पीकर ओम बिड़ला ने तुरंत जवाब दिया, "सदन में किसी भी तरह की सिगरेट को लाने या पीने की किसी को अनुमति नहीं है."

TMC सांसद पर लगे आरोप!

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इसके बाद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, "टीएमसी सांसद सिगरेट पी रहे हैं. यह सांसद कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं. क्या अब लोकसभा में सिगरेट पीना मान्य है? कृपया इस मामले की जांच कराएं." इस आरोप के तुरंत बाद सदन में हलचल मच गई. सत्ता पक्ष के सदस्य बोले, "कैसे कोई सदस्य सदन में बैठकर सिगरेट पी सकता है? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है."

स्पीकर ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा!

ठाकुर के इस बयान पर टीएमसी सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कई भाजपा सांसदों ने अपनी सीटों से आरोपों का समर्थन किया और कहा कि टीएमसी सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. स्पीकर ने फिर से स्पष्ट किया कि सदन में किसी भी सांसद को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है और कहा, "यदि इस तरह की घटना स्पष्ट रूप से मेरे ध्यान में आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी."

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क्या है ई-सिगरेट?
ई-सिगरेट, वेप या वेप पेन बैटरी से चलने वाले डिवाइस होते हैं. इनका इस्तेमाल कर लिक्विड को भाप में बदला जाता है और इससे निकलने वाला धुआं सांस के साथ अंदर जाता है. 2019 से पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है.

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केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है. दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक पास कर इसे कानून में बदल दिया.

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